कोर्ट के एक फैसले से बच गए ट्रंप के 50 करोड़ डॉलर, इस केस में लगा था तगड़ा जुर्माना – भारत संपर्क


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
न्यूयॉर्क की एक अपील अदालत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा जुर्माने को रद्द कर दिया है. ये जुर्माना नागरिक धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल कोर्ट ने लगाया था. न्यूयॉर्क की अपीलीय अदालत की पांच न्यायाधीशों के एक पैनल ने कहा कि ट्रंप पर अपनी संपत्ति बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए ट्रायल जज की ओर से लगाया गया जुर्माना ‘अत्यधिक’ था.
ट्रंप पर जुर्माना कर्जदारों और बीमा कंपनियों को दी वित्तीय जानकारी में खुलेआम हेराफेरी करके धोखाधड़ी करने के लिए लगाया था. न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने पिछले साल उन्हें 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया था. ब्याज सहित, यह राशि 51.5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा थी.
Massive Win!!!
New York Appeals Court has just THROWN OUT President Trump’s $500+ Million civil fraud penalty!
It was always a witch hunt, election interference, and a total miscarriage of justice and even a left leaning NY appeals court agrees! NO MORE LAWFARE!
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/j8P138Hhd8— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 21, 2025
52.7 करोड़ डॉलर से ज्यादा कुल जुर्माना
ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के अन्य अधिकारियों, जिनमें उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर भी शामिल हैं, पर लगे जुर्माने को मिलाकर यह कुल राशि 52.7 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गई.
एंगोरोन ने अन्य दंड भी लगाए थे, जैसे कि ट्रंप और उनके दो बड़े बेटों पर कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में काम करने पर प्रतिबंध लगाना. ट्रंप की अपील के दौरान ये प्रावधान स्थगित कर दिए गए थे और वह 175 मिलियन डॉलर का मुचलका जमा करके धन वसूली रोकने में कामयाब रहे थे.
अन्य दंडों को अपीलीय कोर्ट ने रखा बरकरार
गुरुवार को आए फैसले ने ट्रंप को संभावित आधा अरब डॉलर के जुर्माने से तो बचा लिया, लेकिन अन्य दंडों को बरकरार रखा, जैसे कि उन्हें और उनके दो बड़े बेटों को कुछ सालों के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व में सेवा करने से बैन करना.