RBI के बाद SEBI ने भी लगाया जेएम फाइनेंशियल पर बैन, अब नहीं…- भारत संपर्क

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RBI के बाद SEBI ने भी लगाया जेएम फाइनेंशियल पर बैन, अब नहीं…- भारत संपर्क
RBI के बाद SEBI ने भी लगाया जेएम फाइनेंशियल पर बैन, अब नहीं कर सकेगी ये काम

सेबी ने की जेएम फाइनेंशियल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (फाइल फोटो)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जेएम फाइनेंशियल पर बैन लगाने के बाद अब सेबी (SEBI) ने भी अपना चाबुक चलाया है. सेबी ने नियमों के उल्लंघन और व्यापार के अनुचित तरीकों को लेकर जेएम फाइनेंशियल को एक खास काम करने से रोक दिया है. जेएम फाइनेंशियल अब देश में डेट इश्यू के लीड मैनेजर के तौर पर काम नहीं कर सकेगी.

जब कोई कंपनी पैसा जुटाने के लिए शेयर की बजाय बॉन्ड्स जारी करती है, तो उसे डेट इश्यू कहा जाता है. जिस तरह किसी कंपनी के शेयर्स को लेकर लाए जाने वाले आईपीओ को कई फंड मैनेजर या बैंकिंग मर्चेंट मैनेज करते हैं. उसी तरह डेट इश्यू के भी लीड मैनेजर होते हैं और अब जेएम फाइनेंशियल यही काम नहीं कर पाएगी.

क्यों लगाई सेबी ने जेएम फाइनेंशियल पर रोक?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जेएम फाइनेंशियल अब उन डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए लीड मैनेजर के तौर पर काम नहीं कर सकती, जिनमें उसने अभी खुद से निवेश किया हुआ है. कंपनी पर ये रोक 60 दिन के लिए लगाई गई है.

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सेबी ने कंपनी के खिलाफ ये आदेश एक जांच के बाद दिया है. साल 2023 के दौरान कंपनी ने जो नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) पब्लिक इश्यू हैंडल किए, सेबी ने उनकी रेग्युलर जांच की, इसमें कंपनी को नियमों का उल्लंघन करने वाला पाया, जिसके बाद उसने कंपनी को लीड मैनेजर के तौर पर काम करने से रोक दिया है.

सेबी का कहना है कि जेएम फाइनेंशियल और उसके साथ जुड़ी ग्रुप की कंपनियों ने प्रथम दृष्टया लाभ के साथ कुछ निवेशकों को एक सुनिश्चित तरीके से बाहर निकलने का रास्ता दिया था. ये रेग्युलेटरी आदेशों का उल्लंघन है.

RBI ने भी लगाया है कंपनी पर बैन

हाल में देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने भी जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर बैन लगाया था. आरबीआई ने इस कंपनी को शेयर्स या डिबेंचर्स गिरवी रखकर लोन देने से रोक दिया था. इतना ही नहीं आरबीआई ने कंपनी को आईपीओ के शेयर्स और डिबेंचर सब्सिक्रिप्शन के बदले भी लोगों का लोन मंजूर करने या उसे बांटने से भी रोक दिया है. सिर्फ सामान्य तरीके से अपनी लोन और वसूली प्रोसेस चालू रखने की छूट दी है.

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