टैरिफ के बाद अमेरिका ने भारत को दिया एक और झटका, वीजा को लेकर बढ़ा दी टेंशन – भारत संपर्क


राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर संबंध खट्टे हुए हैं. इस बीच उसने एक और टेंशन देते हुए अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि नॉन-इमिग्रेंट वीजा (NIV) के लिए आवेदन करने वालों अब अपने देश या कानूनी निवास वाली जगह पर ही इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा. अमेरिका के इस आदेश के बाद भारतीय किसी और देश सहारा लेकर जल्दी में अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे.
अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 सितंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘तत्काल प्रभाव से विदेश विभाग ने सभी नॉन-इमिग्रेंट आवेदकों के लिए वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के अपने निर्देशों को अपेडट कर दिया है. नॉन-इमिग्रेंट (गैर-आप्रवासी) वीजा एक प्रकार का वीजा है जो विदेशियों को अस्थायी उद्देश्यों के लिए अमेरिका में एंट्री की इजाजत देता है. ये पर्यटन, व्यवसाय, मेडिकल ट्रीटमेंट, अस्थायी काम या अध्ययन के लिए दिया जाता है. यह वीजा अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के इरादे से नहीं दिया जाता है और इसकी एक निश्चित अवधि होती है.
भारतीय ने निकाल लिया था जुगाड़
अमेरिका ने अपने आदेश में कहा, ‘अमेरिकी नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने वीजा इंटरव्यू के लिए अपनी राष्ट्रीयता या निवास के देश में स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपॉइंटमेंट लेना होगा. जिन देशों में अमेरिकी सरकार नियमित गैर-आप्रवासी वीजा संचालन नहीं कर रही है, वहां के नागरिकों को निर्दिष्ट दूतावास में अप्लाई करना होगा.’
अमेरिका के इस नए नियम का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अब अन्य देशों में तेजी से बी1 (व्यावसायिक) या बी2 (पर्यटक) वीजा के लिए अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे. दरअसल, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में अपॉइंटमेंट के लिए 3 साल तक की वेटिंग हो गई थी, जिसके बाद वे पड़ोस के देशों में जाकर इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट ले लेते थे.
इस नियम से इस उम्र के लोग सबसे ज्यादा होंगे परेशान
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने गैर-आप्रवासी वीजा इंटरव्यू छूट कार्यक्रम में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बदलाव किए हैं, जो 2 सितंबर से प्रभावी हो गए हैं. नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों अनिवार्य रूप से कांसुलर इंटरव्यू से गुजरना होगा, जिसमें 14 साल से कम आयु के और 79 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं.