राजपत्रित अधिकारियों हेतु विभागीय जांच प्रक्रिया पर एक…- भारत संपर्क

बिलासपुर। पुलिस विभाग में विभागीय जांच प्रक्रिया को सुसंगत एवं न्यायसंगत बनाए रखने के उद्देश्य से “विभागीय जांच की प्रक्रिया एवं कार्यवाही” विषय पर एक दिवसीय रेंज स्तरीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र 20 मार्च 2025 को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, बिलासपुर में आयोजित हुआ, जिसमें रेंज अंतर्गत कुल 32 राजपत्रित अधिकारियों ने भाग लिया।
इस प्रशिक्षण का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें जांच अधिकारी न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। चूंकि विभागीय जांच में कठोर दंड संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए जांच प्रक्रिया को विधि-सम्मत एवं निष्पक्ष बनाए रखना आवश्यक है।

विषय विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
प्रशिक्षण सत्र में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. आनंद तिवारी विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 और छत्तीसगढ़ पुलिस मैन्युअल एवं रेगुलेशन्स के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही, विभागीय जांच के दौरान की जाने वाली सामान्य त्रुटियों और उनके निवारण पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में की गई छोटी-छोटी चूकें न्यायालयों में अपील का आधार बन सकती हैं। इसलिए नियमों की सही व्याख्या और पालन अत्यंत आवश्यक है। सत्र के दौरान श्री बृज बिहारी साहू, निरीक्षक-अ, वरिष्ठ शीघ्रलेखक, बिलासपुर ने विभागीय जांच नस्ती की फाइलिंग प्रक्रिया और व्यवहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण से अधिकारियों को मिली महत्वपूर्ण सीख
इस प्रशिक्षण सत्र में अधिकारियों को विभागीय जांच की संपूर्ण प्रक्रिया को सही तरीके से संपादित करने की व्यावहारिक जानकारी दी गई। न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों की भी विस्तृत व्याख्या की गई। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे वे जांच प्रक्रिया में होने वाली जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सके।
प्रशिक्षण में शामिल रेंज के 32 राजपत्रित अधिकारियों ने इसे अत्यंत लाभकारी बताया और इसे अपने कार्यक्षेत्र में उपयोगी करार दिया। निश्चित रूप से, यह प्रशिक्षण सत्र विभागीय जांच की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा।
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