
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल कर दिया है। अब डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन व फोटोकॉपी जैसी सुविधाओं के लिए 60 कार्य दिवसों की समय-सीमा तय कर दी गई है।
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