असली का दाम देकर कहीं आप नकली सामान तो नहीं खरीद रहे, बड़ी…- भारत संपर्क

नीतू
सूरजपुर । के दुकान संचालक से नामी कंपनी का नकली समान बरामद, पुलिस ने की बड़ी कार्यवाहीपुलिस ने दुकान से नाइसिल पाऊडर कुल 118 नग बरामद होने से कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 65 एवं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 103,104 के तहत कार्यवाही किया गया

पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि नामी कंपनी के आइटम बेचे जा रहे है जिसके बाद पुलिस ने सुरजपुर स्थित कृष्णा स्टोर नया बाजारपारा मंडी रोड पहुँच कर पूछताछ किया, जिसने मनोज नामक व्यक्ति ने खुद को कृष्णा स्टोर का संचालक बताया, बाद आई०पी० के० के पदाधिकारियों द्वारा कृष्णा स्टोर में नकली समान का पता तलाश किया तो एक सफेद रंग की बोरी प्लास्टिक की बोरी में जिसमें हरा रंग का पट्टी बना है में मल्टी कलर प्लास्टिक का नाइसिल जर्म एस्पर्ट कूल हर्बल 150 grm -12 पीस. 50gm का 35 वीस, 75 gm का 1 पीस, व कूल गुलाब जल 150 gm का 25 पीस, 50 gm का 9 पीस, फूल क्लासिक का 150 gm-18 पीस 50 gm-18 पीस, तथा क्लासिक 50 gm -01 पीस कुल किमती 10,000 रु0 बरामद हुआ।
पुलिस ने जिसके सबंध में धारा 91 का नोटिस देकर जानकारी चहा गया जिसमें तत्काल कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया उक्त नाइसील पाऊडर को गवाहों के समक्ष जम कर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा कपीराईट एक्ट 1957 की धारा 63,65 एवं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 103, 104 का घटित करना पाया गया।