शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी ED के नोटिस को… – भारत संपर्क

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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी ED के नोटिस को… – भारत संपर्क
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी ED के नोटिस को चुनौती, बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने काम में कम और लीगल चीज़ों में ज्यादा उलझी हुईं नजर आ रही हैं. हाल ही में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. एक्ट्रेस समेत 4 लोगों पर ये आरोप है कि उनके निजी इवेंट के चलते आम लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा है. इसी बीच शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है. पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने उच्च न्यायालय का रुख किया है.

शिल्पा और राज को ईडी की तरफ से उनके मुंबई के आलीशान जुहू इलाके में अपने आवासीय परिसर और पावना झील के पास फार्म हाउस को खाली करने के निर्देश मिले थे. इस मामले में अब शिल्पा और राज ने ED के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी निष्कासन नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है.

10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

ED के भेजे गए नोटिस में उन्हें नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)के तहत अथोरिटी के आदेश के बाद पुणे में पवना बांध के पास स्थित अपना बंगला खाली करने का निर्देश गए हैं. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की डिवीजन ब्रांच ने बुधवार (9 अक्टूबर) को ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को गुरुवार (10 अक्टूबर) दोपहर को सुनवाई के लिए रखा है.

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अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के जरिए दायर अपनी याचिका में, शिल्पा और राज ने 27 सितंबर, 2024 को बेदखली नोटिस जारी करने के लिए ईडी की ओर से “अर्थहीन, लापरवाह और मनमाने कृत्य” के खिलाफ अपने अधिकार और अपने परिवार के आश्रय की रक्षा के लिए आदेश देने की मांग की है. बता दें, कपल को अपनी संपत्ति – मुंबई में आवासीय घर और पुणे में फार्म हाउस को 10 दिनों के भीतर खाली करने को कहा गया है. राज और शिल्पा को 3 अक्टूबर को बेदखली का नोटिस दिया गया था.

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