
एक लोन का झांसा देकर महिला के नाम पर 6 बैंकों से 63.73 लाख के कई ऋण मंजूर कराने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने बैंकों और वसूली एजेंटों को दबावपूर्ण कार्रवाई से रोका। RV ग्रुप और स्पैश एडवाइजर्स पर OTP-दस्तावेज के दुरुपयोग का आरोप है।
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