यातायात नियमों के पालन हेतु बिलासपुर पुलिस ने जारी किए…- भारत संपर्क




यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर एक अहम अपील जारी की है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे वाहन चलाते समय अपने साथ अनिवार्य दस्तावेज जैसे आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, तथा यदि वाहन सेकंड हैंड है तो नामांतरण से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी या DigiLocker में डिजिटल प्रति दोनों मान्य होंगी।
जिले में सरल, सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य चालानी कार्रवाई से जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों को चेतावनी देना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

दस्तावेज न रखने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखा गया है कि जांच के दौरान कई वाहन चालक पुलिसकर्मियों से असहयोग करते हैं, जिससे अन्य नियम तोड़ने वाले चालक मौके से बच निकलते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जांच के दौरान सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की गई है।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के भयावह आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। पुलिसकर्मियों द्वारा हर मौसम और परिस्थिति में ड्यूटी निभाई जाती है ताकि आमजन का जीवन सुरक्षित रह सके।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि चालानी कार्यवाही केवल आर्थिक दंड नहीं, बल्कि नागरिकों में नियमों के पालन की आदत विकसित करने का एक उपाय है। यह वाहन चालकों के स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत जरूरी है।
बिलासपुर यातायात पुलिस ने समस्त वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें तथा जांच के दौरान सहयोग करें ताकि बिना दस्तावेज के चालानी कार्रवाई से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
Post Views: 10
