CAA Act: सीएए से इन लोगों को मिलेगी नागरिकता, ऐसे मिलती है ऑनलाइन सिटिजनशिप |… – भारत संपर्क
CAA: इंडियन सिटिजनशिप पाने का ऑनलाइन तरीका.Image Credit source: Graphical Image
Citizenship Amendment Act 2019: भारत में नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (CAA) लागू गया है. केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में यह कानून लागू हो गया. बीते पांच सालों से इस कानून के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था. हालांकि, अब सीएए के तहत पात्र आवदेकों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी. सिटिजिशनशिप लेने के लिए ऑनलाइन आवदेन करना होता है. आइए जानते हैं कि भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन तरीका क्या है.
भारत सरकार ने 2019 में लोकसभा और राज्यसभा से सीएए को पास किया था. कानून बनने के पांच साल के बाद भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था. हालांकि, अब सरकार ने सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी.
इन लोगों को मिलेगी नागरिकता
सीएए कानून के तहत सरकार ने प्रावधान किया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में एंट्री करने वाले हिंदु, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत में पांच साल तक निवास करने के बाद इंडियन सिटिजनशिप दी जा सकती है.
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भारत सरकार सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के आधार पर नागरिकता प्रदान करती है. इसमें कई तरह की कैटेगरी में ऑनलाइन अवादेन किया जाता है. भारत का नागरिक बनने के लिए मुख्यतौर पर तीन तरीके हैं- भारत में जन्म, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन. इन तीन आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है.
सिटिजनशिप एप्लिकेशन का ऑनलाइन फॉर्म
इंडियन सिटिजनशिप की ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने के लिए कई प्रकार के फॉर्म हैं.
- इंडियन सिटिजनशिप ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट ( पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है.
- यहां सिटिजनशिप एक्ट, 1955 के तहत भारतीय नागरिक से शादी करने वाले व्यक्ति, भारतीय नागरिक के बच्चे आदि जैसे मामलों के तहत नागरिकता के लिए आवदेन किया जा सकता है.
- इसके अलावा भारत में तय समय तक निवास कर चुके विदेशी आवेदक भी इस लिंक के जरिए ऑनलाइन सिटिजनशिप का फॉर्म भर सकते हैं.
- आवदेक को अपनी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म चुनना पड़ता है.
- इसके बाद आवेदक तो अपनी एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आदि के डिटेल्स चेक करनी होती है.
- Apply Online लिंक पर क्लिक करके एप्लिकेशन फॉर्म भरें.
- सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद MHA फाइल नंबर जारी होगा. अपने MHA फाइल नंबर को याद रखें, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ सकती है.
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस की ऑनलाइन पेमेंट करें.
- इसके बाद Form X या Form XI या Form XII, जो भी लागू हो उसे भी ऑनलाइन अप्लाई करें.
सिटिजनशिप सर्टिफिकेट
कंपीटेंट अथॉरिटी आवेदक के पास एक्सेप्टेंस लेटर जारी करेगी. इस लेटर को और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फॉटोकॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जमा करें. जब सरकार आवेदक को सिटिजनशिप देने का फैसला करती है, तो राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए आवदेक को इंडियन सिटिजिनशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है.