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जमीन दलालों के द्वारा किया जा रहा प्रताड़ित, सिविल में मामला निराकृत, फिर किया जा रहा परेशान: रंजना सिंह गोंड

 

कोरबा। सुकवारा बाई बेवा पंचराम एवं फिरतु राम फिरतराम, छोटेलाल तीनों के पिता स्व. पंचराम निवासी आछीमार के द्वारा बूद कुंवर बेवा डोकरी, नगरपालिक निगम कोरबा और जिलाध्यक्ष कोरबा द्वारा अनावेदिका रंजना सिंह गोंड दीनकी बाई एवं बिंदालाल के विरूद्ध व्यवहार याद वास्ते स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावे का दिनांक 05/08/2017 को व्यवहार न्यायालय द्वारा निराकरण करते हुये सुकवारा बाई वगैरह का दावा एवं दीनकी बाई तथा बिदालाल का प्रतिदावा निरस्त किया है। इस तरह अनावेदिका के पक्ष में निराकरण हुआ है। उक्त बातें प्रेस कांफ्रेंस में रंजना सिंह गोंड ने कही। उन्होंने कहा कि इसी तरह उपरोक्त वादीगण सुकवारा बाई वगैरह ने तथा श्रीमति दीनकी बाई ने सिविल अपील प्रस्तुत की है। जिनका क्रमांक क्रमशः 12 ए/2017 एवं 13 ए/ 2017 है और उक्त दोनों सिविल अपील, सिविल न्यायालय ने अंतिम निर्णय पारित करते हुये खारिज कर दी है। इस तरह उनका स्वत्व का दावा एवं सिविल अपील निरस्त कर दिया है और व्यवहार बाद के निराकरण के आधार पर और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर बाद भूमि जो ग्राम कोरबा, प.ह. नं. 16 खसरा नंबर 236/3 रकबा 0.87 एकड भूमि पर वह खरीदी हक से उक्त वाद भूमि पर दखल कब्जे में है। उनका कहना है कि उन्हीं पक्षकारों के मध्य और एक ही बाद विषय पर और एक ही वाद भूमि के संबंध में सिविल वाद में निराकृत होने के बाद भी वही अनुतोष की मांग की गई है, जो कि अविधिक है। राजस्व प्रकरण में मामला चलाया जा रहा है और एक अन्य विषय जाति प्रमाण पत्र का भी उठाया है। सत्यता यह है कि उनके द्वारा दिनांक 12/10/2023 को दस्तावेज सूची अनुसार 15 कंडिका में वर्णित दस्तावेज उपलब्ध कराये है, जिसमें उनका जाति प्रमाण पत्र आमदनी प्रमाण पत्र, पार्षद का प्रमाण पत्र प्रधान पाठक प्राथमिक शाला भिलाई खुर्द क्रमांक 1 का जारी दाखिल खारिज पंजी उनकी सगी बहन कुमारी शालिनी एवं कुमारी भावना दोनों के पिता सोबरन सिंह गोंड का भी दाखिल खारिज पंजी न्यायालय में प्रस्तुत की है। उसने माध्यमिक परीक्षा की अंकसुची जो वर्ष 1989 का तथा अपनी बहनों का भी अंक सूची प्रस्तुत की है। अनावेदिका ने स्टाय फंड प्राप्त होने के संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर का पास बुक एवं स्कूल का पहचान पत्र प्रस्तुत किया है। इस तरह अनावेदिका ने अपने जाति गोंड के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त दस्तावेज न्यायालय में उपलब्ध कराये हैं। इसके बावजूद भी अनावेदिका के जाति प्रमाण पत्र को प्रश्नागत किया जा रहा है जो कि अविधिक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त जाति के दस्तावेजों एवं उक्त आवेदन पत्र एवं सिविल न्यायालय के आदेश तथा सिविल अपीली न्यायालय के आदेश के आधार पर अनावेदिका के विरूद्ध जाति के संबंध में एक से अधिक राजस्व न्यायालयों में की जा रही कार्यवाही अविधिक होकर शून्य है। उनका कहना है कि मिडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसके के विरूद्ध एक ही वाद विषय पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा एक केस, न्यायालय कलेक्टर कोरबा के माध्यम से दो प्रकरण चलाये जाने और गलत तरीके से जमीन दलालों के बहकावे में तथा नकली एवं फर्जी लोगों के दबाव में आकर उसके विरुद्ध गलत एवं अविधिक कार्यवाही की जा रही है जो प्रारंभ से ही शून्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा जमीन दलाल ऊंची पहुंच वाले हैं। जिसके चलते जानबूझ कर, सोच समझ कर उन्हें मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। उपरोक्त राजस्व न्यायालयों में की जा रही कार्यवाही को संपादित कराया जा रहा है। कलेक्टर उनके दबाव में हैं जो कि अविधिक है। उनका कहना है कि उपरोक्त शिकायत पत्र के आधार पर समस्त कार्रवाई व्यवहार न्यायालय एवं सिविल अपील न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड यथावत रखते हुये अनावेदिका के जाति के संबंध में कई राजस्व न्यायालयों में एक साथ की जा रही अविधिक कार्यवाही करने को तत्काल रोके जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा। सिविल न्यायालय का आदेश एवं सिविल अपील न्यायालय का आदेश सभी राजस्व न्यायालयो पर एवं सभी पक्षकारों पर बधनकारी होगा, अगर सिविल न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो वह सिविल न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी का अपराध होता है।

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