बायोमेट्रिक मशीन से हाजरी नहीं लगाने पर कोयला कर्मियों का…- भारत संपर्क

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बायोमेट्रिक मशीन से हाजरी नहीं लगाने पर कोयला कर्मियों का कटेगा वेतन, खदानों के ठेका कर्मियों के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस की यूनियनों ने उठाई है मांग

कोरबा। अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन से नहीं लगाने पर कोयला कर्मियों को वेतन कटेगा। एसईसीएल की कोयला खदानों में अब बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस को पूर्णत: लागू कर दिया गया है। इसी महीने एसईसीएल ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के नियम व अनुपालन संबंधी सूचना जारी की है। इसके बाद एसईसीएल गेवरा एरिया के एचआर विभाग ने विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी करने पर वेतन बनना संभव होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस को एसईसीएल में अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रक्रिया के बीच ही यूनियनों ने कोयला खदानों के ठेका कर्मियों के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस की मांग उठाई है। हालांकि अभी तक इस मांग पर एसईसीएल प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की है। दूसरी ओर नियमित कर्मियों के अटेंडेंस में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। एसईसीएल ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के 14 बिंदुओं में जारी नियम व अनुपालन संबंधी सूचना में कहा है कि मशीन खराब होने की स्थिति में उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर अनिवार्य होगी। यह प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष, सेक्शन ऑफिसर की होगी। ड्यूटी आने के दौरान और कार्यस्थल से जाने के दौरान भी अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। कोयला कर्मियों के ड्यूटी पर देर से आने या जल्दी जाने पर मॉनटरिंग रजिस्टर में यह दर्ज होगी। संबंधित विभागाध्यक्ष, सेक्शन ऑफिसर के हस्ताक्षर भी अनिवार्य किया गया है। सिर्फ एक बार मार्किंग किए जाने पर कोयला कर्मियों की इसे अनुपस्थिति मानी जाएगी। बिना स्वीकृत अवकाश या सक्षम अधिकारी को सूचना दिए बिना ड्यूटी पर उपस्थिति नहीं होने पर अनुपस्थित माना जाएगा। कोयला कर्मचारी के कैजुअल लीव और अर्जित अवकाश (ईएल) नहीं है तो अवैतिक अवकाश पर माना जाएगा।
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शिफ्ट शुरू होने के 15 मिनट तक उपस्थिति दर्ज करानी होगी
जारी सूचना के अनुसार कोयला कर्मचारियों को शिफ्ट शुरू होने के 15 मिनट तक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद अगर देरी से अटेंडेंस लगाया जाता है तो इसे लेट अटेंडेंस मानी जाएगी। हर तीन लेट अटेंडेंस पर एक दिन की कैजुअल लीव काटी जाएगी। 30 मिनट से अधिक देरी से आने या शिफ्ट समाप्ति से पहले जाने पर अनुपस्थित माना जाएगा।
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इन वजहों पर तय पारूप में भरना होगा अनुमति प्रपत्र
कोयला कर्मियों को ड्यूटी स्थल बदलने, देर से आने, जल्दी जाने या फिर कार्यालय न आने पर तय पारूप में अनुमति प्रपत्र भरना होगा। जिसमें कोयला कर्मियों को जरूरी उल्लेख करते हुए रिपोर्टिंग अधिकारी को जानकारी देनी होगी। दूसरी ओर मॉनिटरिंग रजिस्टर में प्रभारी अधिकारी कोयला कर्मचारियों के कार्यस्थल पर इन टाइम और आउट टाइम की जानकारी रखेंगे।

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