उज्जैन: आर्मी जवान के मां बाप को एक करोड़ का मुआवजा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को… – भारत संपर्क

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उज्जैन: आर्मी जवान के मां बाप को एक करोड़ का मुआवजा, कोर्ट ने बीमा कंपनी को… – भारत संपर्क

जवान के मां बाप को 1 करोड़ 11 लाख का मुआवजा
Image Credit source: tv9 भारतवर्ष
साहब बेटा आर्मी में नौकरी करता था. हमारे बुढ़ापे की लाठी था. वह अपनी पूरी नौकरी करता तो हमें जीवन भर कमाकर खिलाता. कुछ ऐसा ही बयान मुआवजे को लेकर उज्जैन कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार हुए आर्मी जवान के मां-बाप ने दिया. मुआवजे के इस मामले में दोनों पक्षों के की बातें सुनने के बाद जज ने मृतक आर्मी जवान के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज के साथ 1 करोड़ 11 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया.
दरअसल 4 अक्टूबर 2021 को तराना के ग्राम नानूखेड़ा में रहने वाला सुनील गुर्जर (आर्मी जवान ) अपने साथी कमल किशोर के साथ किसी काम से उज्जैन गए थे. यहां काम निपटाने के बाद वह आगर रोड से घर लौट रहे थे, तभी बाफना पार्क कॉलोनी के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी.
इलाज के दौरान हुई थी मौत
एक्सीडेंट में सुनील और कमल किशोर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तेजनकर अस्पताल और बाद में इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. यहां समुचित इलाज नहीं होने के बाद सुनील को महू स्थित आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में परिजनों ने थाना चिमनगंज मे एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और क्लेम की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए उज्जैन में द्वितीय अपर न्यायाधीश मोटर दावा अधिनियम के तहत क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया था.
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ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश
मामले में एडवोकेट तूफान सिंह सिसोदिया ने बताया कि लगभग 2 वर्षों तक इस मामले में सुनवाई हुई और दावों और तर्कों के आधार पर बयान दर्ज कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने मृतक सुनील गुर्जर की मां रामकुंवर, पिता बिहारीलाल और मृतक की पत्नी सुमन गुर्जर को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. साथ में 7% ब्याज भी परिजनों को देने के लिए कहा है. यह उज्जैन संभाग का पहला ऐसा मामला है जिसमे अब तक का सबसे बड़ा क्लेम मृतक सुनील के परिजनों को देने के आदेश कोर्ट ने दिया है.
वेतन और उसके भविष्य को देखते मुआवजा
एडवोकेट सिसोदिया ने बताया कि मृतक सुनील गुर्जर आर्मी का जवान था. वह छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर नानू खेड़ा आया था. जहां उसके साथ यह दुर्घटना हुई. माननीय न्यायाधीश ने मृतक सुनील के वेतन और उसके भविष्य को देखते हुए उसके परिजनों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश बीमा कम्पनी को दिया है.

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