पिता के हत्यारे पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा- भारत संपर्क
पिता के हत्यारे पुत्र को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोरबा। टांगी से मारकर पिता की हत्या के दोषी पुत्र को कोरबा की एक अदालत ने आजीवन कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले साल 16 जून की शाम लगभग 5 बजे दिलचंद केंवट को उसके सबसे छोटे पुत्र अशोक कुमार केंवट ने टांगी मार दिया था। इस सूचना पर पास में रहने वाला रामकुमार नाम का युवक जो रिश्ते में मृतक का पुत्र है वह घर आया। उसने देखा कि दिलचंद केंवट की खून से लथपथ लाश आंगन में पड़ी है। उसकी सांसें उखड़ गई है। दिलचंद के गले के पीछे, कंधा, कनपट्टी और शरीर के अन्य हिस्से पर जख्म के निशान थे। उसने अपने पिता की हत्या अपने छोटे भाई अशोक केंवट के द्वारा किए जाने की जानकारी आसपास के लोगों को दिया। घटना से बालकोनगर थाना को अवगत कराया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपी जेल में बंद था। मामले की सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने अशोक कुमार केंवट उम्र 30 वर्ष निवासी बैगा मोहल्ला दोंदरो को अपने पिता दिलचंद की हत्या का दोषी ठहराया। उसे सोमवार को न्यायाधीश नंदे की कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाया। उस पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कोर्ट में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने किया।