हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार बार उम्रकैद की सजा — भारत संपर्क

जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में हुई एक जघन्य हत्याकांड में आरोपी को माननीय सत्र न्यायालय जांजगीर द्वारा चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
यह मामला 31 जुलाई 2023 का है, जब ग्राम देवरी निवासी देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी मोंगरा बाई (40 वर्ष) और तीन बेटियों—पूजा (16 वर्ष), भाग्यलक्ष्मी (10 वर्ष) व याचना (6 वर्ष)—की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया था। दो दिन तक घर बंद रहने और परिवार के सदस्यों के न दिखने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की।
आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना:
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को ग्राम पंतोरा के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण उसने यह अपराध किया। निरीक्षक गोपाल सतपथी ने इस मामले की गहन विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए, जिसके आधार पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का फैसला:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्तिसिंह राजपूत की अदालत ने आरोपी को चार हत्याओं का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत चार बार आजीवन कारावास और प्रत्येक अपराध के लिए 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।
पुलिस अधीक्षक की सराहना:
इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने निरीक्षक गोपाल सतपथी की सराहना की है।
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