महामाया ढाबा में अवैध शराब सेवन कराते पकड़ा गया ढाबा मैनेजर…- भारत संपर्क


बिलासपुर (छ.ग.), 16 जून 2025:
कोटा थाना पुलिस द्वारा “चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान” के तहत अवैध शराब बिक्री एवं ढाबों में बिना लाइसेंस शराब सेवन कराए जाने की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम गोबरिपाठ स्थित महामाया ढाबा में पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां ढाबा मैनेजर धनीराम मानिकपुरी को ग्राहकों को अवैध रूप से शराब सेवन कराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

पुलिस को 15 जून 2025 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महामाया ढाबा को बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब सेवन हेतु उपयोग किया जा रहा है। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।
टीम ने मौके पर पहुंचकर ढाबे में रेड की कार्यवाही की, जहां ढाबा प्रबंधक धनीराम मानिकपुरी पिता रघुवीर दास मानिकपुरी (निवासी महामाया ढाबा, गोबरिपाठ, थाना कोटा) को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं में कार्यवाही की गई:

- अपराध क्रमांक: 582/25, धारा 36(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम
- इस्तगासा क्रमांक: 32/218/2025, धारा 170, 126, 135(3) बी.एन.एस.एस.
इस कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे, आरक्षक 1086 भोप साहू, आरक्षक 1507 अजय सोनी, एवं आरक्षक 1206 सोमेश्वर साहू की विशेष भूमिका रही।
पुलिस द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, ऐसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु अभियान जारी रहेगा। जनता से भी अपील की गई है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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