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जिला पंचायत सीईओ के आदेश की धज्जियां, बिना सामान्य सभा के ही सरपंच ने राशि कर लिया आहरण, उप सरपंच ने सरपंच के खिलाफ की जांच की मांग

कोरबा। हितग्राही मूलक और विकास कार्य की आड़ में लाखों रूपए हेराफेरी के बाद चर्चा में आए ग्राम पंचायत रजगामार एक बार फिर सुर्खियों में है। जिला पंचायत सीईओ के आदेश की सरपंच ने धज्जियां उड़ा दी है। इस बार सरपंच ने सामान्य सभा के बिना ही और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले के बाद रकम आहरण कर लिया। मामले की शिकायत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करते हुए जांच की मांग की गई है। जनपद पंचायत कोरबा के सबसे बड़े ग्राम पंचायत रजगामार में उप सरपंच का दायित्व जितेंद्र प्रसाद राठौर निभा रहे हैं। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है। जिसमें उल्लेख है कि 28 अगस्त से 13 दिसंबर तक पंच सरपंच मानदेय, साफ सफाई, मंच व पंचायत भवन जीर्णोद्धार, बोर खनन, ओपन जिम सामाग्री खरीदी सहित विभिन्न निर्माण सामाग्री सहित अन्य कार्य के लिए लाखों रूपए का आहरण किया गया है, जबकि बार बार हो रही शिकायत के मद्देनजर 29 अगस्त को जिला पंचायत सीईओ ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुमोदन के बाद ही रकम आहरण का जिक्र किया गया है। जिसका खुले आम उल्लंघन किया गया है। जनपद सीईओ का स्थानांतरण 13 दिसंबर को हो गया। उनके स्थानांतरण के बाद भी रकम का आहरण किया गया। उनकी अनुपस्थिति में अनुमोदन संभव नही है। नव पदस्थ सचिव द्वारा 12 अगस्त को सामान्य सभा के लिए सूचना जारी की गई थी। बैठक के लिए 13 अगस्त की तिथी निर्धारित थी। इस बैठक को निरस्त कराने संबंधी मांग कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को शिकायत के माध्यम से की गई। इसके बावजूद रकम का आहरण कर लिया गया। इस संबंध में उप सरपंच व पंचों को सूचना नही दी गई। मामले की शिकायत बार बार किए जाने के बावजूद आज पर्यंत तक कार्रवाई नही हुई। रजगामार सरपंच के खिलाफ रकम वसूली का प्रकरण चल रहा। कार्रवाई नही होने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। उप सरपंच ने जिला पंचायत सीईओ से जांच उपरांत कार्रवाई की मांग की है।
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जनपद सीईओ का स्थानांतरण तो अनुमोदन कैसे
शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत रजगामार में पंच सरपंच मानदेय एवं दिनांक 28 अगस्त को मूलभूत मद से 595000, 22 नवंबर को 168000 मंच जीर्णोद्धार, 28 नवंबर को 180000 रूपए साफ सफाई के लिए आहरण कर लिया गया है। जो कि नियम विरुद्ध ढंग से आहरण किया गया है। इसके अलावा 15 वें वित मद से 789200 रूपये, 300000 ओपन जिम सामग्री, 218000 ओपन जिम ओमपुर, 300000 पंचायत भवन जीर्णोद्धार, कई बार 152000 रुपए बोर खनन के लिए राशि आहरण किया गया है। जबकि सीईओ आदेश के अनुसार बिना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा के अनुमोदन बिना राशि आहरण नहीं की जा सकती। 13 दिसंबर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा का पदस्थांतरण हो चुका है तो अनुमोदन कैसे मिला यह जॉच का विषय है।

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