न करें लास्ट डेट का इंतजार, 4 दिन में 23000 लोगों ने भर दिया…- भारत संपर्क

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न करें लास्ट डेट का इंतजार, 4 दिन में 23000 लोगों ने भर दिया…- भारत संपर्क
न करें लास्ट डेट का इंतजार, 4 दिन में 23000 लोगों ने भर दिया ITR

आप भी ले सकते हैं Income Tax में 100 प्रतिशत छूटImage Credit source: Freepik

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरु हो गई है और बीते चार दिनों में 23,000 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है. बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब फॉर्म एनेबल होने के महज 4 दिनों में ही इतने ITR दाखिल किए जा चुके हों. ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

पहली बार हुआ ऐसा

हाल के वर्षों में पहली बार इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के प्रावधान को लागू करते हुए पोर्टल को सक्षम बना दिया है. टैक्स कम्पलॉयंस में सुगमता और टैक्सपेयर्स को निर्बाध करदाता सर्विसेज की दिशा में उठाया गया ये कदम है.

कौन सा आपके लिए सही?

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. वहीं आईटीआर-2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि करदाताओं को एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर को दाखिल करने की सुविधा दी है.

इन लोगों के होते हैं ITR 1, ITR 2 और ITR 4

सीबीडीटी ने कहा, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 टैक्स पेयर्स के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं. सहज फॉर्म के जरिए 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स आईटीआर दाखिल कर सकता है. यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, ब्याज जैसे आय के अन्य स्रोत और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है.

बिजनेस वालों के लिए कौन सा फॉर्म?

वहीं सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है. सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म को पहले ही नोटिफाई कर दिया था. सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द टैक्सपेयर्स को उपलब्ध करा दी जाएगी.

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