DSP Gursher Singh Sandhu Dismissed: DSP को कौन कर सकता है बर्खास्त, किसके पास…


बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू.Image Credit source: instagram
पंजाब सरकार ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त कर दिया है. उनकी बर्खास्तगी का नोटिस राज्य सरकार की ओर से 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया. उन्हें पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में दोषी गया है, जिसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया. पहले उन्हें सस्पेंड किया गया था और मामले की जांच एसआईटी को गई थी. एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर डीएसपी को बर्खास्त किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि डीएसपी को कौन बर्खास्त कर सकता है और किसके पास इसकी पावर होती है.
पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीजीपी पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुरशेर सिंह संधू ने लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के दौरान अपने कदाचार, लापरवाही और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है. जारी आदेश में संविधान के अनुच्छे 311 का हवाला दिया गया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार उन्हें 25 अक्टूबर 2024 को सस्पेंड कर दिया गया था.
पहले थे BSF में कमांडेंट
गुरशेर सिंह संधू पंजाब पुलिस से पहले बीएसएफ में असिस्टेंस कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने 2015 में पंजाब लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और चयन डीएसपी पद पर हुआ. वह 2016 बैच के पंजाब पुलिस कैडर के अधिकारी हैं. वह कई जिलों में काम कर चुके हैं.
कौन कर सकता है डीएसपी को बर्खास्त?
डीएसपी एक पीसीएस लेवल यानी की राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है. इनकी नियुक्ति राज्यपाल की ओर से की जाती है. बिना राज्यपाल की मंजूरी के राज्य सरकार किसी भी पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त नहीं कर सकती है. डीएसपी या किसी अन्य पीसीएस अधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है.
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