चुनावी आचार संहिता जारी, अस्त्र-शस्त्र थानों में जमा कराने…- भारत संपर्क

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चुनावी आचार संहिता जारी, अस्त्र-शस्त्र थानों में जमा कराने…- भारत संपर्क

बिलासपुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियोें के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मैग्जीन, बारूद आदि को संबंधित थाने में, थाना प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराने आदेशित किया गया है। इस आदेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों में आसीन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्यों एवं निशानेबाजों तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड, इसके अतिरिक्त ऐसे लायसेंसधारी जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है उन्हें लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराने से छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 25 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात 4 मार्च 2025 तक थाना प्रभारी लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस करेंगे।

चुनाव सम्पन्न होने तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु 20 जनवरी को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। कलेक्टर श्री अवनीश शरण द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न होते तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना, किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।


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