खत्म हुआ चुनाव, अब लें इनकम टैक्स भरने की टेंशन; ये है आखिरी…- भारत संपर्क

अगर आपने भी अभी तक इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरुरी है. ऐसा नहीं करने पर आपको परेशानी भी हो सकती है. सभी टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है. ऐसे मे आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है.
इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स के फॉर्म जारी कर दिए हैं. जिन लोगों का ऑडिट नहीं होना है उन लोगों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.
मिलते हैं ये फायदे
अगर आप डेडलाइन यानी 31 जुलाई 2024 से पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आपको कई फायदे मिलते हैं. पहला फायदा तो यही है कि आपको इसपर कोई भी एडिशनल फीस नहीं लगेगी. साथ ही सामान्य रूप से TDS क्लेम कर सकते हैं. आय की पूरी जानकारी सबमिट कर सकते हैं.
लेकिन अगर कोई जानकारी छूट भी जाती है तो 31 दिसंबर 2024 तक आपके पास आयकर विवरण को पुनरीक्षण करने का समय रहेगा. ITR फाइल करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है. ITR फाइल करने के लिए आय का प्रूफ होना जरूरी है. आपके पास कहां-कहां से पैसे आते हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए.
देनी होती है ये जानकारी
इसके अलावा आपने कहां कहां डिडक्शन यानी कटौती की है जैसे कोई बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस ली है क्या, मकान का लोन, पेंशन स्कीम में जमा,जमीन की बिक्री, अन्य स्त्रोत से इनकम जैसे समस्त जानकारियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है इनमें जो जानकारी आपके पास है वह जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास भी है इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी.