Explainer : नहीं मिल रहा Form 16 तो कैसे भरे इनकम टैक्स…- भारत संपर्क

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Explainer : नहीं मिल रहा Form 16 तो कैसे भरे इनकम टैक्स…- भारत संपर्क
Explainer : नहीं मिल रहा Form-16 तो कैसे भरे इनकम टैक्स रिटर्न? आपके पास ये हैं ऑप्शन

Income Tax Return फाइल करने में मदद करेंगे ये टिप्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. नौकरी पेशा लोगों को तो उनके एम्प्लॉयर से फॉर्म-16 मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें आईटीआर फाइल करने में दिक्कत नहीं होती है. लेकिन वो लोग क्या करें जिन्हें फॉर्म-16 नहीं मिलता. कई नौकरी पेशा लोग ऐसे भी हैं जिनके ऑफिस से फॉर्म-16 आने में काफी देर होती है, तब वो अपना आईटीआर कैसे दाखिल करें?

सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्म-16 ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिसके बिना आप आईटीआर नहीं भर सकते. ये महज एक हेल्पिंग पेपर की तरह है, जो आपके टैक्स कैलकुलेशन को आसान बना देता है. इसके कई विकल्प भी मौजूद हैं…

Form 26AS से हो जाएगा काम पूरा

फॉर्म-16 का सबसे अच्छा विकल्प फॉर्म-26एएस है. ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ओवरव्यू डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपकी संबंधित वित्त वर्ष की सारी टैक्स डिटेल होती हैं. आईटीआर फाइल करने के लिए अनिवार्य इस दस्तावेज में टैक्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां होती हैं.

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Form-26AS में आपको ये निम्नलिखित जानकारियां मिल जाती हैं.

  1. इसमें आपकी सैलरी से कटने वाले टैक्स यानी टीडीएस की डिटेल होती है. साथ ही आपकी ब्याज या प्रॉफिट से होने वाली कमाई पर पर जमा हुए टैक्स की भी जानकारी होती है.
  2. अगर आपने पूरे साल में अपनी तरफ से आयकर विभाग को कोई एडवांस टैक्स जमा किया है या डायरेक्ट पेमेंट किया है, तो इसकी जानकारी भी फॉर्म-26एएस में होगी.
  3. अगर आपने अपने किसी भी अकाउंट से कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस किया है, तो फॉर्म-26एएस में उन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस की भी डिटेल होती है.
  4. इसके अलावा आपको कोई टैक्स रिफंड मिला है, तो उसकी जानकारी फॉर्म-26एएस में होगी. वहीं म्यूचुअल फंड पर टैक्स, विदेश से पैसे मंगाने पर लगने वाले टैक्स या चुकाए गए टैक्स का जिक्र भी इसी फॉर्म में होता है.

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)

ये सुविधा हाल में ही पॉपुलर हुई है. इससे आपको इनकम टैक्स भरने में भरपूर मदद मिल सकती है. इसमें आपके पैनकार्ड से कनेक्टेड लगभग हर ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है. इसमें आपकी सेविंग, शेयरों की खरीद-बिक्री, म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज इत्यादि की जानकारी शामिल है.

टैक्स भरने में काम आने वाले अन्य दस्तावेज

आपके एआईएस में ही एक पार्ट टैक्स इंफॉर्मेशन समरी (TIS) होता है. इसकी मदद से भी आईटीआर भरा जा सकता है. वहीं आपकी सैलरी स्लिप पर भी टैक्स डिडक्शन लिखा होता है. जिसे आप कैलकुलेट करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

इसके अलावा आपकी बचत से जुड़ी रसीद, बैंक के स्टेटमेंट और होम लोन डॉक्यूमेंट की मदद से भी आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि इसमें आपका समय ज्यादा जाता है और फॉर्म-16 यहीं पर आपके काम को आसान बनाता है.

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