सुप्रीम कोर्ट से दिलीप मिरी को राहत, समर्थकों में हर्ष- भारत संपर्क
सुप्रीम कोर्ट से दिलीप मिरी को राहत, समर्थकों में हर्ष
कोरबा। छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना गैर राजनीतिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर ने दिलीप मिरी के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया था। सीकेएस के पदाधिकारी रहते आंदोलनों के चलते जिलाबदर किये गए थे। उन्होंने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील की बात सुनने के बाद निर्णय दिया कि मामले में नोटिस जारी करें, छह सप्ताह में जवाब दें। इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट, कोरबा (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित दिनांक 14.11.2024 के निष्कासन आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। इसी के साथ दिलीप मिरी अब वापस अपने जिले में वापसी करेंगे । 2 सितंबर दोपहर 1 बजे कोरबा जिला में दिलीप मिरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसे लेकर सीकेएस सेनानियों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है।