अमीर लोग कैसे बचा लेते हैं अपना सारा टैक्स, यहां मिलती है…- भारत संपर्क
आप भी ले सकते हैं Income Tax में 100 प्रतिशत छूटImage Credit source: Freepik
अभी वो समय है जब आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने में लगे होंगे. कहां पैसा इंवेस्ट करें या कैसे अपने पैसे का हिसाब-किताब करें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग कर सकें. क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपना इनकम टैक्स कैसे बचाते होंगे? क्या आपको ये पता है कि ऐसे कौन से टूल हैं जहां आपको इनकम टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है.
इनकम टैक्स कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जहां आपको 100 प्रतिशत राशि पर टैक्स छूट मिलती है. क्या आपने कभी सोचा कि अमीर और अरबपति लोग करोड़ों रुपए का दान क्यों करते हैं? अमीर लोग प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर आपदा के समय में मदद के लिए आगे क्यों आते हैं? इसके पीछे की एक बड़ी वजह इनकम टैक्स की बचत करना होता है. आयकर कानून की धारा-80G और उसके अन्य भाग तरह-तरह के दान पर लोगों 50 से 100 प्रतिशत तक की टैक्स छूट का फायदा देते हैं.
इन जगहों पर मिलती है 100% टैक्स छूट
देश में कई सरकारी फंड, प्राइवेट ट्रस्ट या फंड ऐसे हैं जिनमें दान की गई राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन फंड में जो भी राशि दान करते हैं, उतनी राशि आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम होती है और पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री रहती है.
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देश में इस तरह का सबसे फेमस फंड ‘प्रधानमंत्री राहत कोष’ है, जिसमें किया गया दान पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. इसके अलावा आप मुख्यमंत्री राहत कोष, उप-राज्यपाल राहत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी, क्लीन गंगा फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड और नेशनल कल्चरल फंड जैसे ट्रस्ट या फंड शामिल हैं.
राम मंदिर को दिए दान पर भी बचेगा टैक्स
हाल में आपने खबर सुनी होगी कि मुकेश अंबानी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए का दान किया है. क्या आप जानते हैं कि अगर आप भी राम मंदिर के लिए दान करते हैं, तो दान की 50 प्रतिशत की राशि टैक्स फ्री होगी. राम मंदिर को संभालने वाला ट्रस्ट 50 प्रतिशत टैक्स छूट देने की कैटेगरी में आता है.
अगर आप दान पर टैक्स छूट पान चाहते हैं, तो कैश में 2000 रुपए तक ही दान कर सकते हैं. इससे ज्यादा दान के लिए आप चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. दान पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए आपको आईटीआर में पक्की रसीद दिखानी होती है. इस रसीद में दान पाने वाले का पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. कहां दान करने पर आपको कितनी छूट मिलेगी, ये उस संस्थान, ट्रस्ट या फंड के रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से ही पता चल जाता है, जिसकी जानकारी आप दान देने से पहले ले सकते हैं.