अगर Jio-Airtel समेत टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं किया ये काम, लगेगा 10 लाख का… – भारत संपर्क
![अगर Jio-Airtel समेत टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं किया ये काम, लगेगा 10 लाख का… – भारत संपर्क अगर Jio-Airtel समेत टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं किया ये काम, लगेगा 10 लाख का… – भारत संपर्क](https://bharatsampark.co.in/wp-content/uploads/2025/02/अगर-Jio-Airtel-समेत-टेलीकॉम-कंपनियों-ने-नहीं-किया-ये-काम-1024x576.jpg?v=1739383927)
![अगर Jio-Airtel समेत टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं किया ये काम, लगेगा 10 लाख का जुर्माना अगर Jio-Airtel समेत टेलीकॉम कंपनियों ने नहीं किया ये काम, लगेगा 10 लाख का जुर्माना](https://images.bharatsampark.co.in/wp-content/uploads/2024/12/jio-vs-airtel-vs-vodafone-vi.jpg?w=1280)
Jio, Airtel और Vodafone
टेलीकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया. ग्राहकों को बार-बार परेशान करने वाली अनचाही या स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने नए नियम जारी कर दिए. इसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. अगर ये कंपनियां ढंग से अपना काम नहीं करती हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा.
ट्राई ने नए नियमों में साफ कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसी स्पैम और अनचाही कॉल्स पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे. साथ ही इस पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी.
बतानी होगी स्पैम कॉल्स की संख्या
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि नए नियमों के हिसाब से उन्हें किसी नंबर पर आने वाली स्पैम कॉल्स की पूरी-पूरी संख्या बतानी होगी. इतना ही नहीं अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा.
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ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को असामान्य रूप से अधिक कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग एवं आउटगोइंग कॉल के अनुपात जैसे पैरामीटर्स के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न के एनालिसिस करने का आदेश दिया है. इसके आधार पर स्पैम कॉल्स की लिस्ट और संख्या बताने के लिए कहा गया है. इतना ही नहीं इससे रियल टाइम में संभावित स्पैमर की पहचान करने में भी आसानी होगी.
‘टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रायोरिटी रूल्स’ में संशोधन करते हुए टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं. अगर कंपनियां इस नई नियमावली के प्रावधान को ठीक से लागू नहीं कर पाती हैं, तब उन पर ये जुर्माना लगाया जाएगा. नए तय किए गए मानकों के हिसाब से गलत सूचना देने पर टेलीकॉम कंपनियों पर पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपये और उसके बाद के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये प्रति मामले का जुर्माना लगाया जाएगा.
फ्रॉड का हो रहे शिकार
भारत की लगभग 90 प्रतिशत जनता मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है. जबकि इनमें से आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो अभी टेक्नोलॉजिकली तौर पर साक्षर नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह डिजिटल डिवाइड का होना भी है. ऐसे में अनचाहे और स्पैम कॉल के माध्यम से लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है. इसके लिए सरकार भी चिंतित है और वह लगातार लोगों को जागरुक बनाने का काम करती है. ऐसे में ट्राई का ये फैसला आने वाले समय में लोगों को राहत देगा.