ITR फाइलिंग से पहले इन दस्तावेज़ों को रखें तैयार, नहीं तो हो…- भारत संपर्क

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ITR फाइलिंग से पहले इन दस्तावेज़ों को रखें तैयार, नहीं तो हो…- भारत संपर्क
ITR फाइलिंग से पहले इन दस्तावेज़ों को रखें तैयार, नहीं तो हो सकती है बड़ी परेशानी!

इनकम टैक्‍स

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है. अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो समय रहते यह काम निपटाना बेहद ज़रूरी है. खासतौर पर अगर आप पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो जरूरी दस्तावेज़ों की जानकारी होना आपके लिए मददगार साबित होगा. सही डॉक्यूमेंट के बिना रिटर्न भरना मुश्किल हो सकता है और गलत जानकारी देने पर नोटिस भी आ सकता है.

नौकरीपेशा हैं तो सबसे पहले रखें Form 16

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं, तो Form 16 आपके लिए सबसे अहम दस्तावेज़ है. यह आपको आपकी कंपनी देती है, जिसमें साल भर की सैलरी, टैक्स कटौती (TDS) और अन्य जरूरी जानकारियां होती हैं. यह फॉर्म ITR भरते समय आपकी इनकम और टैक्स की सटीक पुष्टि करने में मदद करता है.

Form 26AS और AIS भी रखें तैयार

Form 26AS एक तरह से आपके नाम पर जमा टैक्स का लेखा-जोखा होता है. इसमें यह दिखता है कि आपके नाम पर कितना TDS जमा हुआ है. वहीं, AIS यानी Annual Information Statement में आपकी बैंक डिपॉजिट, शेयर बाजार की लेनदेन और ब्याज आय जैसी जानकारियां होती हैं. दोनों ही दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आपकी घोषित आय सही है.

बैंक स्टेटमेंट और ब्याज प्रमाण पत्र रखें साथ

अगर आपने किसी बैंक अकाउंट, एफडी या अन्य स्कीम्स में पैसा जमा किया है और उससे ब्याज कमाया है, तो उसकी जानकारी देना जरूरी है. इसके लिए बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके लिए जरूरी होंगे, ताकि ब्याज से हुई कमाई को भी आप ITR में दर्ज कर सकें.

सैलरी स्लिप्स से मिलती है सटीक जानकारी

मासिक सैलरी स्लिप्स में यह जानकारी होती है कि आपकी तनख्वाह में कौन-कौन से हिस्से शामिल हैं जैसे कि बेसिक, HRA, बोनस या अन्य भत्ते. इससे आपको अपने कुल वेतन और टैक्स योग्य इनकम की सही तस्वीर मिलती है, जिससे फॉर्म भरने में गलती की संभावना कम हो जाती है.

टैक्स बचाने वाले निवेशों की रसीदें भी संभालकर रखें

अगर आपने PPF, LIC, ELSS जैसी टैक्स बचाने वाली योजनाओं में निवेश किया है, तो उनकी रसीदें ITR फाइलिंग के वक्त काम आएंगी. ये दस्तावेज़ आपकी टैक्स छूट क्लेम करने में सहायक होते हैं और टैक्स लायबिलिटी घटाने में मदद करते हैं.

किराए पर रहते हैं तो रखें रेंट एग्रीमेंट

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और HRA क्लेम करना चाहते हैं, तो आपके पास किराया देने के रसीद और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. इससे आप वैध रूप से HRA में छूट का लाभ ले सकते हैं.

दस्तावेज़ सही तो टैक्स रिटर्न भी होगा सही

ITR फाइल करते समय दस्तावेज़ों की सटीकता बहुत मायने रखती है. अगर आपके पास ऊपर दिए गए सभी जरूरी कागज़ तैयार हैं, तो रिटर्न भरना आसान और परेशानी रहित होगा. साथ ही गलत जानकारी या चूक की वजह से नोटिस आने की संभावना भी घट जाएगी.

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