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खबर का हुआ असर: बरबसपुर बाईपास मार्ग पर फ्लाई ऐश परिवहन पर रोक, पर्यावरण संरक्षण मंडल को जांच में मिली लापरवाही

कोरबा। बरबसपुर बाईपास मार्ग पर नियम कायदों को ताक पर रखकर फ्लाई ऐश परिवहन किया जा रहा था। जिससे मार्ग से गुजरना मुश्किल हो रहा था। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिस पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। जिसमें राखड परिवहन में भारी लापरवाही मिली। जिस पर 4 अक्टूबर तक राख परिवहन पर रोक लगा दी गई है। बजरंग चौक (बालको) से बरबसपुर बाईपास मार्ग का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मंगलवार को किया गया। निरीक्षण दौरान उक्त मार्ग पर जगह-जगह पर फ्लाई ऐश गिरा होना पाया गया। पूर्व में भी फ्लाई ऐश का नियमानुसार परिवहन करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये थे तथा उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूति भी अधिरोपित की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के बाद भी लगातार उल्लंघन की स्थिति निरीक्षण दौरान पायी जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि मंडल के निर्देशों एवं परिवहन हेतु जारी एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। जिसे लेकर निर्देशित किया गया है कि उक्त सडक़ मार्ग पर तत्काल प्रभाव से 4 अक्टूबर तक बजरंग चौक बालको से बरबसपुर तक फ्लाई ऐश का परिवहन किये जाने में रोक लगाई गई है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त मार्ग से 03 दिवस के भीतर फ्लाई ऐश हटा लिये जाने के पश्चात ही परिवहन बहाल करने पर पुर्नविचार किया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा। फ्लाई ऐश का परिवहन 4 अक्टूबर तक नहीं करने के संबंध में पत्र डीएमपीएम, एनटीपीसी, एचटीपीएस, बालको को प्रेषित किया गया है।
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बिना ढंके राखड़ परिवहन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर अजीत वसंत ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि फ्लाईऐश का परिवहन करने वाले वाहनों को पन्नी या तिरपाल से ढंककर ही ले जाएं। खुले वाहन में परिवहन करने पर प्रदूषण तो फैलता ही है इसके साथ ही राखड़ उडऩे से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी सर्व, खनिज विभाग एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि बिना ढंके राखड़ का परिवहन करने वाले तथा ओवर लोडेड वाहनों को नियमानुसार सीज़ करने एवं अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जाए।

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