‘भाभी को केमिकल वाला खाना दिया…’, इमरान खान की बहन ने HC से की मेडिकल जांच की मांग… – भारत संपर्क

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‘भाभी को केमिकल वाला खाना दिया…’, इमरान खान की बहन ने HC से की मेडिकल जांच की मांग… – भारत संपर्क
'भाभी को केमिकल वाला खाना दिया...', इमरान खान की बहन ने HC से की मेडिकल जांच की मांग

इमरान खान और बुशरा बीबी (फाइल फोटो)

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की मेडिकल जांच की मांग की है. बुशरा, इमरान खान के बानी गाला निवास में कैद हैं. खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया है कि पूर्व प्रथम महिला को एक सप्ताह पहले केमिकल मिला खाना दिया गया था, जिससे उनके गले और पेट में समस्या आ गई है. पार्टी ने कहा कि 49 वर्षीय बुशरा “खाने में असमर्थ हैं और अस्वस्थ हैं” और अधिकारी उन्हें चिकित्सा सुविधा भी मुहैया नहीं करवा रहे.

बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने पिछले महीने तोशाखाना मामले में सजा सुनाई थी. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने इमरान और बुशरा को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद से ही 49 वर्षीय बुशरा बीवी इमरान खान के बानी गाला निवास में कैद हैं. इस बीच इमरान की पार्टी ने दावा किया कि बुशरा की जान को खतरा है और पाकिस्तान में फासीवादी सरकार उनका इलाज कराने से इनकार कर रही है.

दायर याचिका में क्या कहा?

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एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अइमरान की बहन उज़्मा खान ने अदालत में याचिका दायर की कि शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के चिकित्सा निदेशक, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. असीम यूसुफ को जेल के मेडिकल डॉक्टर की उपस्थिति में खान की पत्नी की चिकित्सा जांच करने की अनुमति दी जाए. यह अस्पताल इमरान खान द्वारा स्थापित एक धर्मार्थ संगठन द्वारा चलाया जाता है.

पार्टी ने अदालत में दायर याचिका की तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें कहा गया है, यह रिक्वेस्ट की जाती है कि यदि डॉ. असीम यूसुफ द्वारा सलाह दी जाती है, तो बुशरा बीबी की चिकित्सा जांच पीआईएमएस में डॉ. असीम यूसुफ की उपस्थिति में वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा की जाएगी. पिछले हफ्ते पीटीआई ने बुशरा बीबी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी और दावा किया था कि उनकी जान को ”गंभीर खतरा” है.

बुशरा ने 6 फरवरी को दायर की थी HC में याचिका

बुशरा ने अधिकारियों द्वारा उनके आवास को उप-जेल घोषित करने के कदम के खिलाफ पहले ही 6 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. “संभावित सुरक्षा मुद्दों” का हवाला देते हुए उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.

इमरान की पार्टी के 93 स्वतंत्र उम्मीदवार जीते

उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी के आम चुनावों में, इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित 92 स्वतंत्र उम्मीदवार नेशनल असेंबली में विजयी हुए थे. सोमवार को, पीटीआई ने घोषणा की कि वे दक्षिणपंथी सुन्नी इत्तेहाद परिषद में शामिल होंगे, जो मुस्लिम-बहुल देश में इस्लामी राजनीतिक और धार्मिक दलों का गठबंधन है. यह सुन्नी इस्लाम के स्कूल के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है.

पार्टी ने पहले फैसला किया था कि नेशनल असेंबली और पंजाब प्रांतीय असेंबली के लिए चुने गए उसके सदस्य शिया पार्टी मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (एमडब्ल्यूएम) में शामिल होंगे. खैबर-पख्तूनख्वा (केपी) में चुने गए लोग जमाती-ए-इस्लामी (जेआई) का हिस्सा बन जाएंगे, जो एक कट्टरपंथी सुन्नी धार्मिक पार्टी है. इमरान की पार्टी, जिसका चुनावी चिह्न – क्रिकेट का बल्ला आवंटित न होने के कारण सीधे चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी. अन्य समान विचारधारा वाले दलों के मंच का उपयोग करके महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों में अपना हिस्सा चाहती है.

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