इनकम टैक्स में पिछली बार मिली थी छूट, क्या बजट में सैलरी क्लास को इस बार भी मिलेगा…

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इनकम टैक्स में पिछली बार मिली थी छूट, क्या बजट में सैलरी क्लास को इस बार भी मिलेगा…
इनकम टैक्स में पिछली बार मिली थी छूट, क्या बजट में सैलरी क्लास को इस बार भी मिलेगा तोहफा?

क्या बजट में मिलेगी इस बार भी टैक्स छूट?Image Credit source: Unsplash

देश के बजट में सरकार क्या वादा करती है, सैलरी क्लास के एक व्यक्ति का ध्यान इससे भी ज्यादा इस बात पर होता है कि उसे इनकम टैक्स में कितनी राहत मिली. इस साल मोदी सरकार का ये चुनावी बजट होगा, ऐसे में देखना ये है कि क्या सरकार सैलरी क्लास को बड़ी राहत देती है? पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो 2019 के अंतरिम बजट में तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स में सैलरी क्लास को काफी राहत दी थी.

पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के ‘न्यू टैक्स रिजीम’ को आकर्षक बनाने का काम किया था. वहीं इसे ज्यादा से ज्यादा लोग चुनें, इसके लिए इसे डिफॉल्ट भी बनाया था. चलिए नजर डालते हैं पिछले साल की टैक्स छूट और 2019 में मिले तोहफे पर….

7.5 लाख की इनकम हुई टैक्स-फ्री

पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स में बदलाव करके 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया था. इतना ही नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदे को ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में भी जोड़ दिया था. इससे सैलरी क्लास के लिए 50,000 रुपए की इनकम और टैक्स फ्री हो गई थी. इस तरह ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में सरकार ने 7.5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था.

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बात यहीं नहीं रुकी, सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स बचाने में मदद मिले. इसके डिपॉजिट सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया. वहीं मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की लिमिट भी बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई.

इसी तरह 2019 में जब मोदी सरकार ने अपना पिछला अंतरिम बजट पेश किया था. तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी बजट में सैलरी क्लास को तोहफा देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस साल भी बजट में राहत दे सकती है.

इस साल इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद

सरकार के काफी प्रयास के बावजूद देश में अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम काफी पॉपुलर बनी हुई है. ऐसे में सैलरी क्लास को उम्मीद है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम में कुछ राहत दे सकती है. इसमें धारा-80(C) के तहत बचत की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. वहीं होम लोन पर मिलने वाली छूट भी बढ़ाई ता सकती है.

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