कामवाली से अनाचार, आरोपी को 10 साल कैद- भारत संपर्क
कामवाली से अनाचार, आरोपी को 10 साल कैद
कोरबा। अमरैयापारा में रहने वाला विनय सिंन्हा आरटीओ एवं इंश्योरेंस का काम करता है। अभियुक्त ने घर में खाना बनाने वाली महिला को शादी का झांसा देकर 6 से 7 बार दैहिक शोषण किया था।घर में खाना बनाने का काम करने वाली महिला जो जिला अस्पताल कोरबा गई थी। उसे देखकर पहले अभियुक्त ने अपने घर में काम पर रख लिया। फिर खाना अच्छा बनाने की बात में लुभाकर शादी करने का प्रस्ताव रखा और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। 1 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य 6 से 7 बार संबंध बनाया फिर अपने परिवार के आने की बात कहकर उसे बाद में बुलाने के लिए कहा। यहां तक कि काम का पैसा भी नहीं दिया। जब पीडि़ता शादी के लिए बोलने लगी तब अभियुक्त ने उसे डराने धमकाने की भी कोशिश किया व एसपी से पहचान होने की धौंस दिखाई। अंतत: महिला ने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ मानिकपुर पुलिस चौकी में 23/5/2024 को एफआईआर दर्ज कराया। जून 2024 में अभियोग पत्र सेशन न्यायालय कोरबा में प्रस्तुत होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट कोरबा में मामले का विचारण प्रारंभ किया गया। जून 2024 में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने 5 नवंबर 2024 को अभियुक्त को मामले में दोषी करार करते हुए 10 साल सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सोनी ने पीडि़ता का पक्ष रखा।