सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार- भारत संपर्क

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सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार- भारत संपर्क

सरकंडा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित करने के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के निर्देशन में की गई, जिन्होंने साइबर टीप लाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित विवेचना एवं कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

आरोपी का नाम व विवरण:

मुकेश कुमार माधवानी उर्फ मुक्कु
पिता – भीखमदास माधवानी
उम्र – 42 वर्ष
निवासी – अशोक नगर, महामाया आईटीआई के पास, सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.

साइबर टीप लाइन पोर्टल के माध्यम से सरकंडा थाना को सूचना प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों के अश्लील चित्र और वीडियो साझा किए जा रहे हैं। शिकायत की पुष्टि होने पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 626/2025 के तहत आईटी एक्ट की धारा 67बी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों जैसे मोबाइल टावर लोकेशन, आई.पी. एड्रेस आदि के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उक्त आपत्तिजनक सामग्री मुकेश कुमार माधवानी द्वारा अपलोड की गई थी। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों – अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सीएसपी सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर आरोपी की घेराबंदी की गई।

टीम ने तत्परता दिखाते हुए मुकेश उर्फ मुक्कु को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसके पास से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।

न्यायिक प्रक्रिया:

आरोपी को दिनांक 12 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस का संदेश:

बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला एवं बच्चों के साथ साइबर अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री साझा करना न केवल नैतिक अपराध है, बल्कि यह गंभीर कानूनी उल्लंघन भी है, जिसमें आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसी कठोर धाराएं लगाई जाती हैं।


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