यातायात व्यवस्था को लेकर बिलासपुर हाईटेक बस स्टैंड पर कसे जा…- भारत संपर्क



– बिलासपुर, 29 मई 2025
बिलासपुर के अन्तर्राज्जीय हाईटेक बस स्टैंड में यातायात पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब स्टैंड पर कार्यरत हर बस ड्राइवर, कंडक्टर और एजेंट के लिए पहचान पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आई कार्ड के किसी को भी स्टैंड परिसर में प्रवेश या कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्टैंड में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीट एवं थाना प्रभारियों को नियमित जांच के निर्देश दिए हैं।

यातायात विभाग ने यह निर्णय अन्तर्राज्जीय अपराध गिरोहों के बढ़ते तरीकों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। सभी बस मालिकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने चालकों, परिचालकों और एजेंटों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और उनके आधार कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रतियाँ रखें।
इसके साथ ही, स्टैंड पर सभी चालकों और परिचालकों को ड्रेस कोड के तहत यूनिफॉर्म व नेम प्लेट पहनना अनिवार्य किया गया है, ताकि उनकी पहचान सरल और स्पष्ट हो सके। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना वर्दी या पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति स्टैंड में नहीं घूम सकता।
फुटपाथ व्यापारियों को सख्त हिदायत
बस स्टैंड के आसपास सड़क पर ठेले, गुमटी, और अन्य अस्थायी दुकानों के संचालन से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। पुलिस ने कई बार समझाइश देने के बाद अब सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है कि मुख्य मार्ग को बाधित कर व्यापार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता
हाईटेक बस स्टैंड में शाम व रात के समय महिला एवं बच्चों की उपस्थिति के मद्देनज़र, पुलिस ने बस मालिक संघ को निर्देशित किया है कि वे किसी भी संदेहास्पद गतिविधि या असामाजिक तत्वों की जानकारी तुरंत थाना प्रभारी को दें। साथ ही, जुआ, सट्टा, नशा जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक के लिए पुलिस और बस मालिकों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया है।
वाहन दस्तावेज और सुरक्षा मानक अनिवार्य
वाहन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस परमिट, बीमा आदि दस्तावेज मैन्युअल रूप से साथ रखें और बस में सुरक्षा अलार्म, चालक-परिचालक के नाम व नंबर प्रदर्शित करें। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सीट आरक्षित करना भी अनिवार्य किया गया है।
बैठक में रहे अधिकारी और स्टाफ उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, यातायात बीट प्रभारी जावेद अख्तर, थाना प्रभारी सिरगीति किशोर केवट सहित अनेक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, बस मालिक, चालक, कंडक्टर, एजेंट एवं अन्य व्यवसायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
यातायात पुलिस ने आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि वे यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी यातायात अव्यवस्था की जानकारी फोटो/वीडियो के माध्यम से पुलिस को दें।
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