ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करें ये काम,…- भारत संपर्क

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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करें ये काम,…- भारत संपर्क
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करें ये काम, जल्द मिलेगा रिफंड

खूब आया इनकम टैक्स से पैसा

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं, ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है. ऐसे में टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाले सभी टैक्सपेयर्स को समय से ITR फाइल करना जरुरी है.

अगर आप भी पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको समझना बेहद जरूरी है कि केवल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपको समय से रिफंड नहीं मिलता है बल्कि आपको इसका लास्ट प्रोसेस भी कम्पलीट करना पड़ता है. अगर आपको जल्दी रिफंड चाहिए तो आपको ITR फाइलिंग के दौरान कुछ काम कर लेने चाहिए जिससे आपको जल्दी रिटर्न मिल सकता है.

ये काम है बहुत जरुरी

टैक्सपेयर्स अगर समय से अपना रिफंड पाना चाहते हैं तो ई-फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जरूर पूरा कर लें. अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो अपने आईटीआर को अधूरा माना जाएगा और आपको समय पर रिफंड प्राप्त नहीं होगा.

कब तक कर लेना चाहिए ई-वेरिफिकेशन

वैसे तो ई-वेरिफिकेशन आपको आईटीआर फाइल करने के साथ ही पूरा कर लेना चाहिए, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ई-वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए पूरे 120 दिन का टाइम देता है. इस दौरान आप वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. अगर रिटर्न फाइल करने के लिए 120 दिन के भीतर अगर आप ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा और आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा. ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)के जरिए पूरा कर सकते हैं.

ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को ऐसे करें पूरा-

  1. इसके लिए आप सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर पर क्लिक करें.
  2. आगे पोर्टल पर यूजर आईटी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  3. ई-फाइल मैन्यू पर क्लिक करके ई-वेरिफिकेशन के विकल्प को चुनें.
  4. आगे अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर चुनें, फाइल आईटीआर का रिसीप्ट नंबर और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें.
  5. आगे ई-वेरिफिकेशन मोड जो आप चुनना चाहते हैं उस विकल्प को चुने.
  6. डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) में से किसी भी तरीके से ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करें.
  7. ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद आपको ट्रांजेक्शन ID पर मैसेज दिखेगा.

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