जबलपुर: अंकिता-हसनैन का मुकम्मल होगा इश्क? जबलपुर हाईकोर्ट ने युवती को भेजा… – भारत संपर्क
जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला (AI image)
मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. इंदौर की रहने वाली युवती अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा में रहने वाले हसनैन अंसारी ने शादी करने का फैसला किया. इसके लिए अंकिता ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिया था. आवेदन के बाद काफी बवाल मच गया. ऐसे में प्रेमी जोड़े ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दाखिल की थी.
एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़े से कोर्ट ने अलग से चर्चा की. इसके बाद अदालत ने इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया है. इस बीच उसके माता-पिता भी उससे नहीं मिल सकते हैं. कोर्ट ने इस मामले में हसनैन अंसारी की भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने सोचने के लिए दिया समय
कोर्ट ने युवती को 15 दिन के लिए युवती को नारी निकेतन भेज दिया है. कोर्ट का इस मामले में युवती को थोड़ा और सोचने का समय दिया है. युवती इस मामले में सोच विचार करके ही अपना फैसला ले. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2024 की डेट को निर्धारित किया गया है.
रोती रहीं युवती की मां
अंकिता और हसनैन एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं. आपसी रजामंदी से शादी के लिए युवक और युवती ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया था. इस मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने 12 नवंबर तक दावे और आपत्तियों मंगाई थीं. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती के माता-पिता भी मौजूद रहे. इस दौरान अपनी बेटी अंकिता की एक झलक पाने के लिए माता-पिता काफी व्याकुल नजर आए. वो किसी भी तरह से एक बार अपनी बेटी से मिलना चाह रहे थे. बेटी से न मिल पाने के कारण युवती की मां हाई कोर्ट परिसर में ही फूट-फूट कर रोती नजर आईं.