कांकेर विशेष अदालत का फैसला: यूएपीए मामले में तीन माओवादियों को 10-10 साल की सजा
अदालत के फैसले की प्रतीकात्मक तस्वीर। अर्काइवHighLights
- तीन माओवादियों को सुनाई सजा
- दस वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना
- वर्ष 2023 में पकड़े गए थे माओवादी
, कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में विशेष न्यायाधीश भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता की अदालत ने यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के मामले में संलिप्त तीन माओवादियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 35-35 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक टी.एस. यादव ने पैरवी की।
यह पूरा मामला 18 मई 2023 का है। सुरक्षा बलों को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बीओबी चिलपरस और ढूंट्टा से एक संयुक्त सर्च अभियान की शुरुआत की थी। कागबरस, नयापारा और चिलपरस क्षेत्रों की सघन तलाशी लेते हुए जब बल केसोकोड़ी की ओर आगे बढ़ा, तो पहाड़ी जंगल के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा बलों ने अत्यंत तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल घेराबंदी की और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया।
भारी मात्रा में सामग्री बरामद और जवान घायल
पकड़े गए संदिग्धों से जब पूछताछ की गई, तो उनकी पहचान पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम, रमेश पुनेम उर्फ बुधरू और पुनऊ राम मंडावी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से वॉकी-टॉकी सेट, माओवादी पत्र, नक्सली साहित्य, नकद राशि, गुलेल, टॉर्च और चाकू जैसी संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गईं। इस तलाशी और पकड़ने की कार्रवाई के दौरान माओवादियों के साथ हुई झड़प में एक सुरक्षाकर्मी के दाहिने हाथ में गंभीर चोट भी आई थी। इस घटना के तुरंत बाद थाना कोयलीबेड़ा में सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
आरोपियों की पृष्ठभूमि
इस पूरे प्रकरण की विस्तृत विवेचना एसडीओपी अंतागढ़ अमर सिदार द्वारा की गई थी। पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सजा पाने वाले आरोपियों में पीलूराम आंचला (35 वर्ष, निवासी इमलीपारा कागबरस थाना कोयलीबेड़ा), रमेश पुनेम (25 वर्ष, निवासी वड्डे पारा पूसनार थाना गंगालूर जिला बीजापुर) और पुनऊ राम मंडावी (22 वर्ष, निवासी बिचपारा गोमे थाना नारायणपुर) शामिल हैं।
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