पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा- भारत संपर्क

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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

कोरबा। पत्नी की हत्या के पति दोषी को कोरबा के एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाया है। दोषी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। मामला लेमरू थानांतर्गत ग्राम गढ़उपरोड़ा का है। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि 12 जुलाई 2023 को पुरान सिंह कंवर ने अपनी पत्नी विश्वादेवी कंवर की हत्या कर दी थी। पुरान सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। घटना के दिन भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था और पति ने डंडे से पत्नी के साथ मारपीट की थी। उसे गंभीर चोटें आई थी। पत्नी की मौत हो गई थी। मामले की जानकारी लेमरू थाने को मिली थी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए पुरान सिंह को गिरफ्तार किया था, उसे हत्या का आरोपी बनाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ था। चरित्र संदेह को लेकर पुरान ने पत्नी की हत्या करना बताया था।मामले की सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश अश्वनी चतुर्वेदी की अदालत ने पुरान सिंह को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया। उसे उम्र कैद की सजा से दंडित किया। दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

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