छतरपुर: बिश्नोई के नाम से महंत को मिली जान से मारने धमकी, पुजारी पर है धमका… – भारत संपर्क

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छतरपुर: बिश्नोई के नाम से महंत को मिली जान से मारने धमकी, पुजारी पर है धमका… – भारत संपर्क

छतरपुर के जानराय टौरिया के महंत भगवानदास वैष्णव को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने इस मामले में सिटी कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने शिकायत में बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है. आरोपी ने उन्हें पोस्ट डालकर धमकी दी और कहा कि वह बिश्नोई गैंग का सदस्य है. महंत भगवानदास का कहना है कि पूर्व में उन्होंने एक पुजारी को मंदिर से हटाया था. उसके बाद से ही वह पुजारी बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां दे रहा है.
जानकारी के मुताबिक महंत धर्मदास वैष्णव के बेटे भगवानदास वैष्णव छतरपुर के वार्ड नंबर 5 टोरिया मोहल्ला के रहने वाले हैं. वह जानराय टौरिया में 35 सालों से महंत का काम करते हैं. उनके कार्य क्षेत्र में 12 मंदिरों की व्यवस्था की जाती है. इसी के अंतर्गत संकट मोचन की धनुषधारी मंदिर भी आती है. पहले बांदा के बबेरू गांव के रहने वाले प्रतिश त्रिपाठी को महंत बनाया था, लेकिन उनके गलत व्यवहार और मंदिर में गंदगी की वजह से उन्हें हटा दिया गया था.
पहले बनाया गया था महंत
प्रतिश त्रिपाठी के महंत रहते हुए मंदिर में महिलाओं से अभद्रता और पुरुषों के साथ गाली गलौज की गई. इसी वजह भगवानदास ने प्रतिश को मंदिर से हटा दिया था. इसी बात से नाराज प्रतिश ने सोशल मीडिया पर भगवानदास को धमकी दी. उसने अपने आप को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए पोस्ट डाली और तब से बाद से ही वह लगातार फोन पर धमकियां देकर भगवानदास को परेशान कर रहा है. अब भगवान दास महाराज ने प्रतिश की शिकायत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से की और कड़ी कार्रवाई की मांग की. थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
“बिश्नोई गैंग का सदस्य बना”
भगवानदास महंत ने बताया कि प्रतिश ने मंदिर में गंदगी और महिलाओं से अभद्रता की. तब उसे मंदिर से हटा दिया गया था, जिसके बाद वह लेखा-जोखा के रजिस्टर सहित मंदिर की दुकानों का 40 हजार रुपए किराया लेकर रफू चक्कर हो गया. अब वह मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा है. वह कहता है कि वह बिश्नोई गैंग का 13 नंबर का सदस्य बन चुका है. इसलिए मैं अपनी और मंदिरों की सुरक्षा के लिए सिटी कोतवाली में शिकायत करने आया हूं. पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि धमकी की शिकायत पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएस 2023 316(2), 351(3) में FIR दर्ज कर ली गई है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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