महापौर ने प्रस्तुत किया निगम का बजट, निगम का 8 अरब 97 करोड़…- भारत संपर्क

महापौर ने प्रस्तुत किया निगम का बजट, निगम का 8 अरब 97 करोड़ 99 लाख रूपये का बजट पारित
कोरबा। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत द्वारा प्रस्तुत निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2024-25 एवं बजट वर्ष 2025-26 आज 27 मार्च 2025 को निगम की साधारण सभा के दौरान सदन द्वारा बहुमत से अंगीकृत किया गया, निगम का यह बजट 08 अरब 97 करोड़ 99 लाख रूपये का बजट है। वहीं सदन में प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति व बहुमत के साथ पारित किए गए। वही सभापति नूतनसिंह ठाकुर की अध्यक्षता तथा महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत एवं आयुक्त आशुतोष पाण्डेय की उपस्थिति में आज निगम की साधारण सभा सम्पन्न हुई। वही महापौर श्रीमती राजपूत द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2024-25 एवं बजट वर्ष 2025-26 सदन पटल पर रखा गया। महापौर श्रीमती राजपूत ने अपना बजट अभिभाषण प्रस्तुत किया तथा प्रस्तुत बजट को जनकल्याणकारी, लोकहितैषी व खुशहाली का बजट निरूपित करते हुए बजट को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत करने का आग्रह किया, बजट पर विस्तार से चर्चा हुई तथा अंत में बहुमत के आधार पर बजट को अंगीकृत किया गया। वही इसी प्रकार एम.आई.सी.द्वारा पारित विभिन्न आर्थिक सहायता व पेंशन राशि प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन भी सदन द्वारा सर्वसम्मति किया गया। वही वहीं स्व.केशवलाल मेहता स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ष 2025 के आयोजन हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को भी सदन मे सर्वसम्मति से पारित किया। निगम के विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) में कैफेटेरिया के आबंटन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव भी सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं विवेकानंद उद्यान (अप्पू गार्डन) के संचालन एवं संधारण संबंधी प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित हुआ, कार्यसूची में शामिल मेयर इन काउंसिल द्वारा पारित वित्तीय प्रस्ताव को भी सूचनार्थ सदन के समक्ष रखा गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के तहत 52 निर्वाचित पार्षदों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अतिरिक्त एजेंडे के रूप में शामिल करते हुए एजेंडे पर चर्चा की गई तथा इस एजेंडे में शामिल जैन एडवरटाईजर्स को निगम द्वारा दिए गए होर्डिंग लगाने संबंधी ठेके को निरस्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त कार्य का ठेका निरस्त करने की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।