पुराने वाहन बेचते समय नाम ट्रांसफर न करना पड़ सकता है भारी –…- भारत संपर्क



बिलासपुर, 03 मई 2025
यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन मालिकों को पुराने वाहनों की बिक्री के समय विशेष सतर्कता बरतने की सख्त चेतावनी दी है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने वाहनों को विक्रय करने के पश्चात यदि नामांतरण (नाम ट्रांसफर) की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जाती है, तो पुराने वाहन मालिक को बाद में चालानी कार्यवाही या कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह “यातायात कार्यवाही रैली” के माध्यम से लोगों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

पुलिस के अनुसार, यह देखने में आया है कि कई वाहन मालिक लाभ-हानि के आधार पर अपनी पुरानी गाड़ियाँ बेच देते हैं, लेकिन खरीदार के नाम पर वाहन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) ट्रांसफर नहीं करते। ऐसे में यदि नया वाहन मालिक किसी प्रकार का यातायात उल्लंघन करता है, तो चालान पुराने मालिक के नाम पर ही जारी होता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है।

विभाग ने यह भी बताया कि कई बड़ी एजेंसियाँ भी पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री में लिप्त हैं, लेकिन नामांतरण की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेतीं, जिससे पुराने वाहन मालिकों को अनावश्यक कानूनी झंझटों में फँसना पड़ता है। यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ यदि नए वाहन मालिक द्वारा कोई आपराधिक घटना घटित होती है, तो जांच प्रक्रिया के दौरान पुराने वाहन मालिक भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं।
आईटीएमएस प्रणाली के अंतर्गत जिले में ऑनलाइन चालानी कार्रवाई निरंतर जारी है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर एसएमएस और डाक के माध्यम से चालान की नोटिसें भेजी जा रही हैं। निर्धारित समय सीमा में चालान न भरने पर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वाहन जब्त करने व लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि समय रहते नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या अपराध की स्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में न फँसे।
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