NEET: 44 कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स नहीं होंगे कम, जानें इसके पीछे की वजह |…
1563 अभ्यर्थियों के लिए फिर से नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. Image Credit source: freepik
नीट यूजी 2024 रिजल्ट पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. मामले की सीबीआई जांच के साथ ही एग्जाम रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की भी मांग हो रही है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कल (13 जून को) कहा कि 1563 अभ्यर्थी, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं. उन्हें 23 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में फिर से शामिल होना होगा. वहीं ग्रेस मार्क्स पाए 44 अभ्यर्थियों को दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होना है. इतना ही नहीं इन्हें मिले ग्रेस मार्क्स भी कम नहीं किए जाएंगे. आइए जानते हैं इसका कारण क्या है?
कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन अभ्यर्थियों के अलावा कोई और दोबारा से एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है. इन 1563 अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे. दोबारा से परीक्षा के बाद नए सिरे से स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे.
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इन 1563 में से अगर कोई कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसके ग्रेस मार्क्स को कम करके नया स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा. वहीं ग्रेस मार्क्स पाए 44 अभ्यर्थियों को दोबारा से परीक्षा में शामिल नहीं होना है और इनके स्कोरकार्ड भी रद्द नहीं किए जाएंगे.
क्यों नहीं कम होंगे ग्रेस मार्क्स?
नीट यूजी रिजल्ट में फिजिक्स के एक प्रश्न के दो सही विकल्प के कारण जिन 44 अभ्यर्थियों के नंबर ग्रेस मार्क्स मिलने कारण 715 से 720 हुए हैं. उन्हें दोबारा से परीक्षा नहीं देनी है. वहीं कुल 13 हजार 373 कैंडिडेट्स ने इस प्रश्न के लिए प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके लिए एनटीए ने इन्हें 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया है. इन्हें दिए गए ग्रेस मार्क्स बरकरार रहेंगे.
जारी रहेगी काउंसलिंग
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को दिए अपने फैसले में कहा कि नीट यूजी की काउंसलिंग जारी रहेगी. काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी. एमबीबीएस और बीडीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.