अपडेटिड आईटीआर को लेकर डिपार्टमेंट का नया अलर्ट, 31 मार्च से…- भारत संपर्क
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए नया अलर्ट जारी किया है. डिपार्टमेंट की ओर ये ये अलर्ट अपडेटिड आईटीआर को लेकर है. जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके भी दी है. डिपार्टमेंट 31 मार्च तक अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को कहा है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट की ओर से किन टैक्सपेयर्स को अपडेटिड आईटीआर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है.
As part of the e-Verification Scheme-2021, Income Tax Department (ITD) is in the process of sending communication to taxpayers pertaining to mismatch between the information filed in the Income Tax Return (ITR) vis-à-vis information of specified financial transactions, as pic.twitter.com/Vrfz3pZMRz
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— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 4, 2024
डिपार्टमेंट ने क्या कहा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को कहा कि जिन टैक्सपेयर्स के मामले ई-वेरिफिकेशन स्कीम के तहत चिह्नित किए गए हैं, वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटिड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए दाखिल कुछ आईटीआर में दर्ज वित्तीय लेनदेन की जानकारी और विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर है.
किन टैक्सपेयर्स को देनी होगी जानकारी
ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन विभाग के पास उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी है, उनकी भी जांच की जानी चाहिए. ऐसे में ई-सत्यापन योजना-2021 के तहत विभाग बेमेल जानकारी के संबंध में करदाताओं को सूचना भेज रहा है. आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं से अद्यतन आटीआर दाखिल करने को कहा है.