अनुकम्पा नियुक्ति की नई नीति ने आश्रितों की बढ़ाई…- भारत संपर्क
अनुकम्पा नियुक्ति की नई नीति ने आश्रितों की बढ़ाई समस्या,अंग्रेजी भाषा और दस्तावेज की जटिलता भी बढ़ी, ऊर्जाधानी संगठन ने सीएमडी को लिखा पत्र
कोरबा। एसईसीएल में किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को रोजगार प्रदान करने की नीति है। जिसके लिए पुराने नियमों को बदल कर नयी एसओपी अपनायी गयी है। जिससे आश्रित परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊजार्धानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने सीएमडी और कलेक्टर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक सार्वजनिक उपक्रम है। जो कि केंद्र सरकार व कोल इंडिया के नीति व नियमों के अनुसार कार्य करती है। एसईसीएल के प्रावधान के अनुसार उसके किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को रोजगार प्रदाय किया जाता है। एसईसीएल द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने के संबंध में नई एसओपी जारी की गयी है। उन्होंने बताया है कि नई एसओपी के सभी प्रपत्र अंग्रेजी भाषा में होने के कारण इससे संबंधितो को समझने में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एसईसीएल छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश में फैला हुआ है। यहां के लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा किसी को भी आसानी से समझ मे आ जाता है किंतु अंग्रेजी भाषा मे प्रपत्र होने के कारण ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिक्कत हो रही है । इसी तरह से नई एसओपी में कर्मचारियों के विधवा व आश्रितों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में राज्य शासन के कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराने की बाध्यता की वजह से एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी है। तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय व राज्य शासन के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को एसईसीएल की ओर से कोई जानकारी नहीं भेजे जाने की वजह से अधिकारियों के द्वारा अभिप्रमाणित करने से इंकार किया जा रहा है। इन समस्यों के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज, प्रपत्र तैयार कराने या प्राप्त करने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रितों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए तत्काल समस्या समाधान की मांग की है।