इंदौर में रात्रिकालीन बाजार, दुकान के लिए नई व्यवस्था होगी लागू… CM मोहन … – भारत संपर्क

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इंदौर में रात्रिकालीन बाजार, दुकान के लिए नई व्यवस्था होगी लागू… CM मोहन … – भारत संपर्क

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में रात्रिकालीन बाजार और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इस संबंध में जल्द ही नई कार्ययोजना बनाकर बाजार एवं व्यवसायिक संस्थाओं को सूचित किया जाएगा. कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बीआरटीएस कॉरिडोर में व्यावसायिक/औद्योगिक/कार्यालय जैसे संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के धंधे पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार और व्यावसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था.

आज निवास स्थित समत्व भवन में इंदौर सम्भाग के विधायक साथियों के साथ बैठक की।
बैठक में माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/3OBb3i8oPa
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 12, 2024

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर तत्काल निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि इंदौर जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी. ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जाएगी. दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने पिछले 13 सितंबर 2022 को मप्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, मप्र श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24×7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

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