15 सितंबर भी नहीं काफी, GCCI ने की ITR फाइलिंग की तारीख…- भारत संपर्क

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15 सितंबर भी नहीं काफी, GCCI ने की ITR फाइलिंग की तारीख…- भारत संपर्क

गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने केंद्र सरकार और आयकर विभाग से आयकर रिटर्न (ITR) और टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है. GCCI का कहना है कि इस साल ITR दाखिल करने की जरूरी सुविधाएं जैसे फॉर्म और यूटिलिटीज काफी देर से जारी की गई है. इस वजह से टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार ने पहले ITR की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की थी, बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया. लेकिन GCCI का कहना है कि इससे कोई खास राहत नहीं मिली क्योंकि जरूरी फॉर्म और यूटिलिटी जुलाई और अगस्त में ही जारी किए गए. ऐसे में लोगों को सही तरीके से रिटर्न भरने का समय ही नहीं मिला.

GCCI ने क्या कहा?

GCCI ने 11 अगस्त 2025 को एक ऑफिशिल लेटर में कहा,”हम आपके ध्यान में यह लाना चाहते हैं कि टैक्सपेयर्स, CA और अन्य प्रोफेशनल्स को ITR और टैक्स ऑडिट फॉर्म समय पर दाखिल करने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी समय सीमा बढ़ाई जाए।”

GCCI ने अपने ज्ञापन में कई वजहें बताई हैं जिनकी वजह से समय सीमा बढ़ाना जरूरी है. GCCI ने आईटीआर फाइलिंग के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग करने की वजह बताते हुए कहा कि ITR फॉर्म और यूटिलिटीज देर से जारी हुए है जो आमतौर पर ये फॉर्म अप्रैल में ही जारी कर दिए जाते हैं लेकिन इस बार इनमें तीन महीने की देरी हुई है. ITR-1 से लेकर ITR-4 तक के फॉर्म आए जुलाई में आए हैं. वहीं ITR-5 8 अगस्त 2025 को आया. और ITR-6 और ITR-7 अब तक जारी नहीं हुए हैं.

अभी टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है. GCCI ने इसे भी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अभी तक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स तक पूरी तरह से पहुंच नहीं मिल पाई है.

टेक्निकल प्रॉब्लम और इंटरनेट की समस्या

GCCI ने अन्य वजहों में बताया कि कई इलाकों में इंटरनेट स्लो है. पोर्टल पर बार-बार बदलाव हो रहे हैं. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट करने में समय लग रहा है. इससे काम और भी देरी से हो रहा है.

टैक्सपेयर्स पर क्या असर पड़ रहा है?

जो लोग फर्म, एलएलपी, AOP या BOI के जरिए व्यापार करते हैं, उनके लिए ITR-5 जरूरी है और ये फॉर्म 8 अगस्त को ही आया, और उन्हें रिटर्न 15 सितंबर तक भरना है. इसका मतलब उन्हें सिर्फ एक महीने से भी कम का समय मिल रहा है, जो काफी कम है. इस कारण टैक्सपेयर्स और उनके सलाहकारों पर बहुत ज्यादा दबाव है.

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