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सीएमपीएफओ में अब शिकायतों का 22 दिन में होगा निपटारा, पहले 27 दिनों की समयावधि तय थी, लंबित पीएफ के प्रकरणों में आई कमी

कोरबा। कोयला कर्मियों के अब कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में पीएफ, पेंशन समेत अन्य शिकायतें या आवेदन करने पर 22 दिनों में निपटारा करेंगे। पहले इसकी समयावधि 27 दिनों की तय थी। ऑनलाइन कामकाज और आवेदनों के निराकरण का तय समयावधि से लंबित पीएफ के प्रकरणों में कमी आई है। सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शिकायतों के निपटारे की समयावधि 27 दिनों से घटाकर 22 दिन रखने का निर्णय लिया है। वहीं वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि बैठक का प्राथमिक एजेंडा कोयला कामगारों के लिए पीएफ-पेंशन से जुड़े लंबित प्रकरणों का समय पर निपटारा ही रहा। सीएमपीएफ के संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीएमपीएफओ दफ्तर में जुलाई 2023 से ई-ऑफिस के कार्यान्वयन और फरवरी 2024 से पीएफ व पेंशन के ऑनलाइन निपटान समेत कई अन्य सुविधाएं डिजिटलाइज की गई है। इन परिवर्तनकारी पहल की समीक्षा की गई। सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सीएमपीएफ एक्ट में संशोधन की जानकारी दी। साथ ही बैठक में बताया कि जल्द ही ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों से फीडबैक लेंगे। शिकायत निवारण में सुधार के प्रयासों का ही परिणाम है कि अब औसत निपटान समय 27 दिनों से घटाकर 22 दिन किया गया है। बता दें कि कोयला मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय सीएमपीएफओ कोयला खदान के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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