अब कॉल करेंगे तो बजेगी ऐसी कॉलर ट्यून सरकार ने दिए निर्देश – भारत संपर्क
साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार की पहल
आप अब जब फोन कर रहे होंगे, तो आपको साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ हिदायते दी जा रही होंगी. केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से लोगों के सतर्क करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाले नोडल एजेंसी i4c ने दूरसंचार विभाग को आदेश दिया और कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कॉलर ट्यून और प्री-कॉलर ट्यून लगाएं.
मिनिस्ट्री के आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों ने प्री-कॉलर ट्यून लगा दी है. यह कॉलर ट्यून दिन में 8 से 10 बार बजेगी और इसके माध्यम से ग्राहकों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण संदेश सुनाए जाएंगे. इन संदेशों में लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी या फिर जज बन के फोन करे, तो उसकी बात पर तुरंत भरोसा न कर दें.
कॉलर-ट्यून अभियान का उद्देश्य
सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले का उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों से बचाना और उन्हें इसके प्रति जागरूक करना है. मिनिस्ट्री की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कॉलर-ट्यून अभियान को साइबर अपराध के प्रति देशवासियों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है. इस फैसले के अनुसार हर टेलीकॉम यूजर को फोन करने से दिन भर में 8 से 10 बार रिंग बैक टोन व्यवस्था के माध्यम से कॉलर-ट्यून बजा कर सतर्क किया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद से टेलीकॉम कंपनियों ने इसे अमल में लाया है.
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कब तक सुनाई देगी कॉलर-ट्यून
आदेश में कहा गया है कि कॉलर-ट्यून के जरिए तीन महीने की अवधि के लिए साप्ताहिक आधार पर लोगों को संदेश दिया जाएगा. हाल के समय में देश भर के कई इलाकों से साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है. ठगों ने आम आदमी के साथ-साथ सेलिब्रिटी और अमीर लोगों को भी अपने झांसे में फंसाया है. इसी सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है.