पाकिस्तान: कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को पेश होने का दिए आदेश | Pakistan: Court… – भारत संपर्क

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पाकिस्तान: कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को पेश होने का दिए आदेश | Pakistan: Court… – भारत संपर्क
पाकिस्तान: कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को पेश होने का दिए आदेश

इमरान खान (फाइल फोटो)

पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जस्टिस ताहिर अब्बास ने जमानत याचिका की सुनवाई की और दोनों के लिए पेशी के आदेश जारी किए. पार्टी के वकील खालिद यूसुफ चौधरी भी न्यायालय में मौजूद थे. अदालत ने अदियाला जेल के अधीक्षक को इमरान खान की पेशी के लिए आदेश दिए.

एआरवाई न्यूज ने बताया इससे पहले, इस्लामाबाद में जिला और सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को उनके खिलाफ दायर दो बर्बरता मामलों में बरी कर दिया था. इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर लौही भीर और सहला पुलिस स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए हैं. न्यायिक मजिस्ट्रेट आयशा कुंडी ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया था.

वकील से मिल सकेंगे इमरान

इस बीच, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने अदियाला जेल अधीक्षक को सुरक्षा मुद्दों के समाधान तक इमरान खान और उनके वकीलों के बीच एक मुलाकात कराने का निर्देश दिया है. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट की माने तो इमरान खान के वकील ने कहा कि सुरक्षा मुद्दों के कारण उन्हें अपने मुवक्किल से मिलने से प्रतिबंधित किया गया था. आपको बता दे इमरान खान पद से हटने के बाद से 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. तोशखाना, सिफर और गैरकानूनी विवाह मामलों में दोषी पाए जाने के बाद इस समय अदियाला जेल में बंद हैं.

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एक और मामले में 20 अप्रैल को होगी पेशी

द इंटरनेशनल न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक और मामले में स्थानीय अदालत ने इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरेशी को पेश होने का आदेश जारी किया है. इसमें अदियाला जेल के अधिकारियों को 20 अप्रैल से पहले अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया है. जिला एवं सत्र अदालत ने संसद हमले के मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पेशी का आदेश जारी किया है. इसमें अदालती कार्यवाही में खान और कुरेशी की मौजूद होने के लिए कहा गया है. इस मामले में खान के वकील नईम पंजोथा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. साथ ही अदालत को बताया कि अदियाला जेल के अधीक्षक किसी भी आदेश का पालन नहीं करते हैं. उन्होंने अदालत से कहा जेल अधिकारी आदेशों का पालन करें और खान को उसके समक्ष पेश करें. वीडियो लिंक के जरिये उपस्थिति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट ने ई-कोर्ट में शारीरिक मौजूदगी की प्राथमिकता को रेखांकित किया. हालांकि वकील ने कहा कि अदियाला जेल अधीक्षक पीटीआई संस्थापक को वीडियो लिंक पर लाने से डरते हैं. इससे पहले भी पंजोथा ने एक लंबे मार्च के दौरान दो बर्बरता मामलों में बरी होने से संबंधित सुनवाई के लिए खान को पेश करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी. जिसे सुरक्षा चिंताओं के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने खारिज कर दिया था.

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