PM Awas Yojana: भिलाई में PM आवास योजना के हितग्राहियों के लिए अलर्ट, किश्त नहीं भरने वालों पर निगम की कार्रवाई

PM आवास की किश्त जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई (फाइल फोटो)
HighLights
- पहली और दूसरी किश्त की राशि राजसात होगी
- आवंटन के बाद नौ माह तक किश्त देनी होगी
- बकाया राशि नहीं देने पर आवास आवंटन रद्द होगा
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मोर मकान मोर आस घटक के तहत आवंटित मकानों की किश्त जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर नगर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तय समय में अंशदान राशि जमा नहीं करने वालों को डिफाल्टर घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा जमा पहली और दूसरी किश्त की राशि राजसात की जाएगी।
नौ माह तक जमा करनी होगी किश्त
निगम के अनुसार शासन के दिशा-निर्देशों के तहत पात्र हितग्राहियों से कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत जमा कराने के बाद आवास आवंटित किए गए हैं। आवंटन के एक माह बाद से लगातार नौ माह तक 10 प्रतिशत की समान किश्तें निगम कोष में जमा करना अनिवार्य है। इसकी जानकारी आवंटन के लिए जारी सूचना पत्र में भी दी गई थी।
दो बार चेक बाउंस होने पर भी कार्रवाई
शासन के नियमों के मुताबिक यदि किसी हितग्राही का दिया गया चेक लगातार दो बार बाउंस होता है या निर्धारित समय में किश्त की राशि जमा नहीं की जाती, तो उसे डिफाल्टर घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में पहली और दूसरी किश्त के रूप में जमा राशि राजसात की जाएगी।
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बकाया अंशदान नहीं दिया तो आवंटन निरस्त
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों ने आवंटन माह से नौ माह तक अपनी पूरी बकाया अंशदान राशि जमा नहीं की है, उनका आवास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। निगम ने हितग्राहियों से निर्धारित समय-सीमा और भुगतान संबंधी नियमों का पालन करने को कहा है।