पूजा विधानी लड़ सकेंगी महापौर का चुनाव, स्क्रूटनी के बाद…- भारत संपर्क
कांग्रेस ने भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए उनके आवेदन को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन जांच के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने पूजा विधानी के नामांकन और जाति प्रमाण पत्र को सही पाया, जिससे अब पूजा बिठाने की राह निष्कंटक हो चुकी है और वह महापौर के लिए चुनाव लड़ सकती है। इधर पार्षद के लिए जमा 6 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए।
नगरीय चुनाव के अंतर्गत नगर निगम बिलासपुर के महापौर एवं पार्षद पदों के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद विभिन्न कारणों से पार्षद पद के 6 नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक विनीत नंदनवार भी इस दौरान उपस्थित थे। निरस्त किये गये नाम निर्देशन पत्रों में वार्ड क्रमांक 13 से नर्मदा पटेल एवं श्याम पटेल, वार्ड 51 से राजकुमार साहू, वार्ड 52 से अनिता पाटिल, वार्ड 55 से शबनम बेगम एवं वार्ड 68 से मीनाक्षी पटेल शामिल हैं। वार्ड 13 के नर्मदा पटेल का नामांकन चुनाव आयोग द्वारा निर्हरित सूची में शामिल होने के कारण और श्याम पटेल का नामांकन आरक्षित वर्ग के सीट पर जाति संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किया गया है। शेष 4 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 31 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन वापिस ले सकते हैं। इसके बाद प्रतीक चिन्ह आवंटित कर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जायेगी।
आयोग के प्रेक्षक पहुंचे
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जिले के प्रेक्षक विनीत नंदनवार पहुंच चुके हैं। न्यू सर्किट हाऊस के कक्ष क्रमांक 3 मेें उनके ठहरने की व्यवस्था की गई हैं। श्री नंदनवार वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं तथा फिलहाल संचालक भू-अभिलेख के पद पर कार्यरत हैं। चुनाव संबंधी सूचना अथवा शिकायत सवेरे 10 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक दर्ज कराई जा सकती है।
Post Views: 5