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पुनर्गणना आदेश के बहाने नहीं टाल सकते मुआवजा, हाई कोर्ट ने NHAI को दी कानून का पालन करने की हिदायत

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पुनर्गणना आदेश के बहाने नहीं टाल सकते मुआवजा, हाई कोर्ट ने NHAI को दी कानून का पालन करने की हिदायत

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने NHAI द्वारा अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में वृद्धि को दोबारा चुनौती देने वाली मध्यस्थता अपील खारिज कर दी है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि जब NHAI मूल मध्यस्थ आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय में केस हार चुका था, तो उसी आदेश के तहत जारी पुनर्गणना को आधार बनाकर दोबारा हाई कोर्ट में चुनौती देने का नया वैधानिक अधिकार नहीं बनता।

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